दोस्त चला रहा था आपकी कार, चालान आ गया आपके नाम? ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, जानें नियम

क्या आपके नाम पर भी ऐसा चालान आ गया, जिसमें गाड़ी कोई और चला रहा था? ऐसी स्थिति में परेशान होने की बजाए आप इन आसान स्टेप्स को अपनाकर अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं.

traffic challan
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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान ऑनलाइन कटता है और इसकी जानकारी सीधे गाड़ी के मालिक के मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोगी के पास होती है और गलती उसकी होती है, लेकिन चालान आपके नाम पर आ जाता है. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है.

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सबसे पहले उसी व्यक्ति से करें बात

सबसे पहले उसी व्यक्ति से करें बात2 / 7

अगर आपकी गाड़ी चलाते समय किसी से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ हो, तो सबसे पहले उसे व्यक्ति से संपर्क करें. उसे चालान, तारीख और लोकेशन की पूरी जारकारी दिखाएं. अगर वो अपनी गलती मान लेता है,  तो उसे चालान भरने को कहें.

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वाहन नंबर या चालान नंबर से हो जाएगा भुगतान

वाहन नंबर या चालान नंबर से हो जाएगा भुगतान3 / 7

यातायात विभाग के ऑनलाइन पोर्ट पर जाकर कोई भी वाहना नंबर या चालान नंबर डालकर चालान भर सकता है. अगर दोनों पक्ष आपसी सहमति से ये प्रोसेसे कर लेते हैं, तो मामला बिना किसी परेशानी के खत्म हो जाता है. ये भी पढ़ें- 242Km तक की रेंज…रोज चलाने के लिए बेस्ट हैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, कीमत सिर्फ 67,998 रुपये से शुरू

अगर सामने वाला गलती मानने से इनकार करे तो क्या करें?

अगर सामने वाला गलती मानने से इनकार करे तो क्या करें?4 / 7

कई मामलों में गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति चालान भरने से साफ इनकार कर देता है. ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. ये भी पढ़ें- बारिश के मौसम में भी हेलमेट रहेगा बिल्कुल नए जैसा फ्रेश, बस अपनाएं ये 5 आसान हाइजीन हैक्स

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ऐसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत

ऐसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत5 / 7

वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Complaint या Grievance ऑप्श पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर दर्ज करें. फिर ड्रॉप-डाउन मेन्य में ये स्पष्ट जानकारी दें कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन आप वाहन नहीं चला रहे थे बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उस चला रहा था.

शिकायत खारिज होने पर मिलता है यह विकल्प

शिकायत खारिज होने पर मिलता है यह विकल्प6 / 7

अगर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी ट्रैफिक विभास से राहत नहीं मिलती या आपकी शिकायत खारिज हो जाती है, तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. ऐसे में आप डिजिटिल वर्जुल कोर्ट को पोर्टल पर जाकर आपने चालान को सर्च करें और उसे चुनौती देने का ऑप्श चुन सकते हैं.

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कोर्ट में पेश करें सही दस्तावेज

कोर्ट में पेश करें सही दस्तावेज7 / 7

वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप अपने बचाव में ऑफिस की अटेंडेट, किसी दूसरी जगह की लाइव लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत पेश कर सकते हैं. अगर इन सबूतों से ये साबित हो जाता है कि आप ने नियम नहीं तोड़ा तो कोर्ट आपका नाम हटाकर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे ससकता है जो उस टाइम गाड़ी चला रहा था. (Images Credit-AI)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

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मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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