अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान ऑनलाइन कटता है और इसकी जानकारी सीधे गाड़ी के मालिक के मोबाइल नंबर पर पहुंच जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी किसी दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोगी के पास होती है और गलती उसकी होती है, लेकिन चालान आपके नाम पर आ जाता है. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून आपको अपनी बात रखने का अधिकार देता है.
सबसे पहले उसी व्यक्ति से करें बात

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अगर आपकी गाड़ी चलाते समय किसी से ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हुआ हो, तो सबसे पहले उसे व्यक्ति से संपर्क करें. उसे चालान, तारीख और लोकेशन की पूरी जारकारी दिखाएं. अगर वो अपनी गलती मान लेता है, तो उसे चालान भरने को कहें.
ऐसे दर्ज करें ऑनलाइन शिकायत

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वेबसाइट के होमपेज पर मौजूद Complaint या Grievance ऑप्श पर क्लिक करें. इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और चालान नंबर दर्ज करें. फिर ड्रॉप-डाउन मेन्य में ये स्पष्ट जानकारी दें कि ट्रैफिक रूल का उल्लंघन आप वाहन नहीं चला रहे थे बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति उस चला रहा था.
शिकायत खारिज होने पर मिलता है यह विकल्प

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अगर ऑनलाइन शिकायत करने के बाद भी ट्रैफिक विभास से राहत नहीं मिलती या आपकी शिकायत खारिज हो जाती है, तो मामला कोर्ट तक पहुंच सकता है. ऐसे में आप डिजिटिल वर्जुल कोर्ट को पोर्टल पर जाकर आपने चालान को सर्च करें और उसे चुनौती देने का ऑप्श चुन सकते हैं.
कोर्ट में पेश करें सही दस्तावेज

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वर्चुअल कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप अपने बचाव में ऑफिस की अटेंडेट, किसी दूसरी जगह की लाइव लोकेशन या सीसीटीवी फुटेज जैसे सबूत पेश कर सकते हैं. अगर इन सबूतों से ये साबित हो जाता है कि आप ने नियम नहीं तोड़ा तो कोर्ट आपका नाम हटाकर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे ससकता है जो उस टाइम गाड़ी चला रहा था. (Images Credit-AI)