एक दिन में कितनी बार कट सकता है ट्रैफिक चालान, क्या एक बार Challan कटा तो दोबारा नहीं कटेगा? जान लें नियम

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है. नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है. लेकिन कई वाहन चालकों के मन में सवाल रहता है कि अगर एक दिन में किसी गलती के लिए चालान कट चुका है, तो क्या उसी दिन उसी गलती पर दोबारा चालान नहीं काटा जा सकता?जानिए क्या कहता है नियम.

traffic Challan Rule
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क्या एक बार चालान कट गया तो क्या दोबारा नहीं कटेगा? (Image Credit-AI)

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क्या हर नियम में एक जैसा है प्रावधान?

क्या हर नियम में एक जैसा है प्रावधान?2 / 7

आम धारणा है कि एक बार चालान कटने के बाद पूरे दिन उसी गलती के लिए दोबारा कार्रवाई नहीं हो सकती. हालांकि, यह नियम हर तरह के ट्रैफिक उल्लंघन पर लागू नहीं होता. दोबारा चालान कटेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया गया है.

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किन मामलों में दोबारा चालान नहीं कटता?

किन मामलों में दोबारा चालान नहीं कटता?3 / 7

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ खास तरह के उल्लंघनों में एक ही दिन दोबारा चालान नहीं काटा जाता. यानी अगर किसी वाहन चालक का किसी नियम को तोड़ने पर चालान हो चुका है और वह कुछ समय बाद उसी दिन फिर उसी उल्लंघन के साथ पकड़ा जाता है, तो कुछ मामलों में दूसरा चालान नहीं किया जाता.

क्या कुछ नियमों पर एक दिन में कई चालान हो सकते हैं?

क्या कुछ नियमों पर एक दिन में कई चालान हो सकते हैं?4 / 7

कुछ ट्रैफिक नियम ऐसे भी हैं, जिनका उल्लंघन बार-बार करने पर एक ही दिन में कई बार चालान किया जा सकता है. इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि दिन में एक बार चालान कटने के बाद पूरे दिन किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर दोबारा कार्रवाई नहीं होगी.

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ओवरस्पीडिंग पर दोबारा कट सकता है चालान

ओवरस्पीडिंग पर दोबारा कट सकता है चालान5 / 7

अगर कोई चालक तय स्पीड लिमिट से ज्यादा रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है और उसका चालान कट जाता है, तब भी उसी दिन दोबारा ओवरस्पीडिंग करने पर चालान हो सकता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी सड़क पर स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और चालक इससे ज्यादा रफ्तार में वाहन चलाता है, तो पहली कार्रवाई के बाद भी उसे स्पीड लिमिट का पालन करना होगा. आगे फिर ओवरस्पीडिंग करते हुए पकड़े जाने पर दूसरा चालान काटा जा सकता है.

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी हो सकती है कार्रवाई

सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी हो सकती है कार्रवाई6 / 7

कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. अगर किसी चालक का बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर एक बार चालान कट चुका है और वह इसके बाद भी बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाता रहता है, तो कुछ परिस्थितियों में उसी दिन दोबारा चालान किया जा सकता है. इसलिए पहली बार चालान कटने के बाद यह सोचना सही नहीं है कि पूरे दिन बिना सीट बेल्ट चलने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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बिना हेलमेट चालान का क्या है नियम?

बिना हेलमेट चालान का क्या है नियम?7 / 7

बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. हालांकि, बिना हेलमेट के चालान के मामले में स्थिति अलग हो सकती है. अगर किसी व्यक्ति का उसी दिन बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान कट चुका है, तो उसी उल्लंघन के लिए दोबारा चालान नहीं काटा जाता. फिर भी चालान कटने के बाद नियमों का पालन करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है. (Image Credit- ANI/Magnific)

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लेखक के बारे में

Mikita Acharya

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मिकिता आचार्य News24 में ऑटो एंड टेक राइटर हैं. पत्रकारिता में उन्हें 6 साल से ज्यादा का अनुभव है. मूल रूप से मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की रहने वाली मिकिता ने इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल और जर्नलिज्म एंड मास कम्यनिकेशन (SJMC, DAVV) से मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया है. वहीं श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंदौर से बीएससी की डिग्री ली है. अपने करियर की शुरुआत मिकिता ने 2019 में ईटीवी भारत, हैदराबाद से की, जहां उन्होंने कई ऑटो, टेक के अलावा न्यूज के लिए कॉटेंट लिखा. इसके बाद दैनिक भास्कर सब-एडिटर के तौर पर उन्होंने न्यूज के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए भी काम किया. साइंस बैकग्राउंड होने की वजह से ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरें लिखने में मिकिता की गहरी रूचि है. News24 में इस पद पर रहते हुए वे ऑटो और टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रोडक्ट लॉन्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और रिव्यूज पर रोजाना लेख लिख रही हैं. मिकिता ने ऑटो और टेक से जुड़े कई बड़े इवेंट में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है. वह ऑटो और टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स के संपर्क में रहती हैं. कितने साल का अनुभव: 6+ योग्यता : SJMC, DAVV से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीएससी पिछला अनुभव: दैनिक भास्कर, ETV भारत
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