क्या निजी कार में पीली नंबर प्लेट के बिना टैक्सी चला सकते हैं, क्या है नियम?
क्या सफेद नंबर प्लेट वाली अपनी निजी कार से टैक्सी चलाकर कमाई कर सकते हैं? अगर आप भी ऐसा करने का सोच रहे हैं तो पहले नियम जान लें.

अगर आपकी कार पर सफेद नंबर प्लेट लगी है तो उसका इस्तेमाल निजी कामों के लिए किया जाता है. लेकिन ऐसी गाड़ी से यात्रियों को किराए पर ले जाना या टैक्सी की तरह इससे कमाई करना सामान्य तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल माना जाता है. इसके लिए गाड़ी को कमर्शियल श्रेणी में रजिस्टर कराना और जरूरी नियमों का पालन अनिवार्य है.
सफेद और पीली नंबर प्लेट में क्या अंतर?
2 / 7सफेद नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर्सनल इस्तेमाल के लिए होती है, जबकि पीली नंबर प्लेट वाला वाहन कमर्शियल कैटेगरी में आता है. इसलिए अगर कोई व्यक्ति निजी कार से यात्रियों को किराए पर ढोता है, तो उसे कमर्शियल वाहन से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होता है.
टैक्सी के लिए सिर्फ पीली प्लेट काफी नहीं
3 / 7टैक्सी चलाने के लिए केवल नंबर प्लेट का रंग बदलान काफी नहीं होता है. गाड़ी को कमर्शियल कैटेगरी में रजिस्ट कराने के साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग से जरूरी परमिट लेना होता है. इसके अलावा कमर्शियल फिटनेस सर्टिफिकेट और व्यावसायिक बीमा जैसी आवश्यकताएं भी लागू होती हैं.
बिना कमर्शियल परमिट टैक्सी चलाने पर कार्रवाई
4 / 7अगर सफेद नंबर प्लेट वाली निजी कार का इस्तेमाल यात्रियों को पैसे लेकर ढोने के लिए किया जाता है तो यह नियमों का उल्लंघन हो सकता है. ऐसी स्थिति में RTO या ट्रैपिक पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसके उल्लंघन पर गाड़ी के जब्त होने तक की कार्रवाई हो सकती है.
निजी कार को टैक्सी की तरह चलाना पड़ सकता है भारी
5 / 7कुछ लोग निजी कार से यात्रियों को किराए पर ले जाकर कमाई करने की कोशिश करते हैं. लेकिन पर्सनल गाड़ी को कमर्शियल इस्तेमाल में लाने के लिए कानूनी शर्तें पूरा करना जरूरी है. बिना परमिशन के ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है.
दुर्घटना हुई तो बीमा पर भी असर
6 / 7अगर पर्सनल कार से दुर्घटना हो जाती है और जांच में पता लगता है कि गाड़ी का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा था, तो बीमा क्लेम को लेकर परेशानी हो सकती है. पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में बीमा कंपनी क्लेम पर आपत्ति या उसे खारिज कर सकती है.
टैक्सी चलाने से पहले ये नियम जान लें
7 / 7अगर आप अपनी निजी कार से टैक्सी या किराए पर यात्रियों को लाने ले जाने का काम करना चहाते हैं तो पहले वाहन की कमर्शियल कैटेगरी, परमिट, फिटनेस और बीमा से जुड़े नियम पूरे करें. बिना अनुमति के पर्सनल कार को टैक्सी की तरह चलाना गलत है.



















