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जब कोई भारतीय कर्मचारी नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाता है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस एनआरआई (NRI) हो जाता है, तो उसके मन में अपने पीएफ (PF) खाते को लेकर कई सवाल उठते हैं। क्या विदेश जाने पर पीएफ अकाउंट बंद हो जाता है? क्या उस पर ब्याज मिलता रहता है? और जरूरत पड़ने पर विदेश से पैसा कैसे निकाला जा सकता है? ईपीएफओ (EPFO) के नियमों के मुताबिक, विदेश जाने पर भी आपका खाता पूरी तरह सुरक्षित रहता है, लेकिन इसके नियम काफी बदल जाते हैं। आइए, इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं।
विदेश जाने पर क्या बंद हो जाता है PF अकाउंट?

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विदेश जाने या एनआरआई बनने पर आपका ईपीएफ (EPF) अकाउंट बंद, फ्रीज या कैंसिल नहीं होता है। भले ही आपकी कंपनी की तरफ से नई कन्ट्रीब्यूशन (पैसा जमा होना) बंद हो जाए, लेकिन आपके खाते में पहले से जमा कुल रकम पर ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक हर साल तयशुदा ब्याज (Interest) मिलता रहेगा।
सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट (ISSA) का फायदा

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यदि आप किसी ऐसे देश में जा रहे हैं जिसके साथ भारत का अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा समझौता (International Social Security Agreement - ISSA) है, तो आप अपनी पीएफ राशि को वहां के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में ट्रांसफर भी करा सकते हैं। भारत का यह समझौता बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड जैसे कई प्रमुख देशों के साथ है, जो प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करता है।
एनआरआई (NRI) के लिए पीएफ निकासी के नियम और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

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अगर आप विदेश में रहते हुए अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको ईपीएफओ रिकॉर्ड में अपना स्टेटस एनआरआई अपडेट करना होगा। इसके लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी:
पासपोर्ट की कॉपी (वीजा स्टैम्पिंग के साथ) और विदेशी पते का प्रमाण (यूटिलिटी बिल/रेंट एग्रीमेंट)।
भारत का एक्टिव बैंक अकाउंट और वैलिड पैन (PAN) कार्ड।
नौकरी छोड़ने का प्रमाण पत्र या नियोक्ता (Employer) का सर्टिफिकेशन।
कब लगेगा टैक्स और कब मिलेगी छूट?

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पीएफ के पैसे पर टैक्स लगेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने भारत में कितने साल नौकरी की है। अगर आपने भारत में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी की है, तो विदेश में रहने के बावजूद आपकी पूरी निकासी (विड्रॉल) टैक्स-फ्री होगी। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है, तो निकासी पर टीडीएस (TDS) कटेगा। पैन कार्ड होने पर 10% टीडीएस लगेगा, और पैन कार्ड न होने पर इससे भी अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन कैसे निकालें पैसा? (Step-by-Step प्रोसेस)

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एनआरआई आसानी से ईपीएफओ (EPFO) के मेंबर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं:
स्टेप 1: अपने यूएएन (UAN) नंबर और पासवर्ड की मदद से मेंबर पोर्टल पर लॉग-इन करें।
स्टेप 2: ऑनलाइन क्लेम सेक्शन में जाकर पीएफ फंड के लिए 'फॉर्म 19' और पेंशन लाभ के लिए 'फॉर्म 10C' चुनें।
स्टेप 3: मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म सबमिट करें। वेरिफिकेशन सफल होने के बाद 7 से 10 वर्किंग डेज के भीतर पैसा आपके लिंक्ड भारतीय बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।