कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की उम्र पर बड़ा फैसला, नाबालिग होने के दावे पर HC ने क्या कहा?

मोनालिसा भोंसले के साथ-साथ उसके पति ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम से शादी करने पर उनके पिता और छोटे भाई नाराज होकर उनके जन्म रिकॉर्ड में हेरफेर कर उन्हें नाबालिग साबित करने की कोशिश की है. वहीं कोर्ट ने भी मोनालिसा की उम्र को लेकर बड़ा फैसला आया है.

Monalisha

मोनालिसा की उम्र पर कोर्ट ने क्या कहा? (PIC-monalisabhosle_official, Instagram)

कुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा भोंसले (Monalisa Bhosle) काफी दिनों से अपनी जन्मतिथि को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. दरअसल, मोनालिसा को आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और  नगर पालिका के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें नाबालिग घोषित किया गया था. कोर्ट ने साफ किया है कि कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति की उम्र से जुड़ा फैसला बिना उसे सुने तय नहीं कर सकते हैं.

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आपको बता दें कि मोनालिसा की उम्र पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गजेंद्र सिंह उनके (मोनालिसा) के पिता पर भड़क गए. ‘मोनालिसा जब से अपनी पसंद से शादी की उसके बाद से ही उनके पिता ने जमीन-आसमान एक करना शुरू किया है’.

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कोर्ट ने नगर पालिका अधिकारी के आदेश को किया खारिज

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने आज महेश्वर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें मोनालिसा को नाबालिग करार दिया गया था. दरअसल, नगर पालिका ने 31 मार्च को यह आदेश जारी किया था. बता दें कि मोनालिसा की जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 को बदलकर 30 दिसंबर 2009 कर दिया गया था. रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा ने मुस्लिम युवक से 11 मार्च को हुई थी, जिसकी वजह से शादी के वक्त मोनालिसा की उम्र 18 साल थी.

हालांकि, नगर पालिका के नए आदेश जारी करने के बाद मोनालिसा की उम्र 16 साल से घटकर 18 साल  हो गई थी. वहीं HC ने अपने फैसले ने साफ किया है कि मोनालिसा की कौन सा जन्मतिथि सही है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट आदेश दिया है कि कोर्ट मोनालिसा भोंसले को अपनी बात रखने का मौका दें. इसके बाद पिता के आवेदन पर नए सिरे से विचार करें. इस फैसले से शादी या पति के खिलाफ दर्ज मामलों पर कोई असर नहीं पड़ा है.

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मोनालिसा के वकील ने क्या कहा?

कोर्ट में पेश हुए मोनालिसा और उनके वकील ने विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि मई 2015 में जब मोनालिसा का आधार कार्ड जारी हुई था, उसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 दर्ज थी. इतना ही नहीं पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और मई 2025 जब मोनालिसा की मां ने हलफनामे जारी किया था उसमें भी जन्मतिथि 1 जनवरी 2008 ही दर्ज थी

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