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बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाली गाड़ियों पर अब शिकंजा और भी कसने वाला है। 15 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार, अगर आपकी गाड़ी पर HSRP नहीं है, तो न केवल आपका भारी चालान कटेगा, बल्कि आप गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) भी नहीं बनवा पाएंगे।
15 अप्रैल से बड़ा बदलाव! बिना HSRP नहीं बनेगा आपकी गाड़ी का PUC

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उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 15 अप्रैल से नियम सख्त होने जा रहे हैं। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का प्रदूषण सर्टिफिकेट (प्रदूषण जांच) नहीं बन सकेगा। इसके बिना गाड़ी को सड़क पर चलना अनफिट माना जाएगा और भारी जुर्माना भी भरना होगा।
घर बैठे फोन से करें अप्लाई: बस इन 6 स्टेप्स को करें फॉलो

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HSRP के लिए आपको RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
bookmyhsrp.com पर जाएं।
'High Security Registration Plate with Colour Sticker' चुनें।
गाड़ी की डिटेल (रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन और चेसिस नंबर) भरें।
अपना जिला और नजदीकी डीलर चुनें।
अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
फीस का ऑनलाइन भुगतान कर रसीद डाउनलोड करें।
बुकिंग से पहले रखें इन जरूरी बातों का ध्यान

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बुकिंग करते समय अपनी गाड़ी की RC पास रखें। इंजन और चेसिस नंबर के आखिरी 5 अक्षर बिल्कुल सही भरें। केवल आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। यदि प्लेट पहले से है लेकिन स्टिकर नहीं, तो आप सिर्फ 'कलर कोडेड स्टिकर' के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
होम डिलीवरी की भी सुविधा: डीलर के पास जाने की टेंशन खत्म!

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कई शहरों में HSRP की होम डिलीवरी सुविधा भी उपलब्ध है। अपना पिन कोड डालकर चेक करें कि आपके इलाके में यह सेवा है या नहीं। इसके लिए कुछ अतिरिक्त चार्ज देना होगा, लेकिन नंबर प्लेट आपके घर पर ही आकर लगा दी जाएगी।
क्यों जरूरी है HSRP? सिर्फ चालान से बचना ही वजह नहीं!

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यह प्लेट चोरों से सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि इसे आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इसमें एक खास लेजर नंबर होता है जो सरकारी डेटाबेस से लिंक होता है। साथ ही, रात में इसकी रेट्रो-रिफ्लेक्टिव शीट की वजह से गाड़ी का नंबर दूर से ही चमकता है।
बुकिंग रसीद संभालकर रखें, चालान से बचाएगी

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जब तक आपकी गाड़ी पर नई प्लेट लग नहीं जाती, तब तक बुकिंग के बाद मिलने वाली रसीद को साथ रखें। चेकिंग के दौरान यह रसीद दिखाने पर आपका चालान नहीं कटेगा। ध्यान रहे, नंबर प्लेट हमेशा अधिकृत डीलर से ही लगवाएं।