Delhi Liquor policy Case: मनीष सिसोदिया की 14 दिन की बढ़ी रिमांड, 3 अप्रैल तक CBI कस्टडी में रहेंगे

Manish Sisodia Grant Bail From Supreme Court in Delhi Liquor Policy Case

Manish Sisodia

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Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 14 दिन के लिए बढ़ा दी। अब सिसोदिया को 3 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में रहना होगा। वहीं उनकी जमानत पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने जब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था, लेकिन एजेंसी ने उसके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल दिया।

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आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है एजेंसी

मीडिया के रपटों की मानें तो ईडी ने कहा था कि मामले से जुड़े दो लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। उन्हें सिसोदिया के सामने बैठाकर ई-मेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसके लिए उन्हें कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। ये तो आप जेल में ही कर सकते हैं।

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सिसोदिया बोले- कस्टडी में नहीं होती पूछताछ

कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि ईडी ने पूर्व डिप्टी सीएम के खिलाफ किसी क्राइम का जिक्र नहीं किया है। जब सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर चुकी है तो ईडी को पूछताछ करने की क्या जरूरत है? सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि एजेंसी ने पिछले 7 दिनों की कस्टडी में उनसे रोजाना एक घंटे तक ही पूछताछ की है। सिर्फ गुरूवार को ही उनसे कुछ घंटों की पूछताछ हुई थी।

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17 मार्च को मिली थी 5 दिन की रिमांड

इससे पहले 17 मार्च जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी। शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया। ईडी ने कहा कि जिस दिन एलजी ने शराब घोटाले की शिकायत सीबीआई को भेजी थी, उसी दिन सिसोदिया ने अपना 8 महीने पुराना मोबाइल बदल दिया। यह दर्शाता है कि सिसोदिया ने अपना अपराध छिपाने के लिए ऐसा किया है। ईडी ने मोबाइल डेटा दोबारा हासिल कर लेने की बात कोर्ट में कही है।

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