पावर स्टार पवन सिंह पर जज ने लगाया 1000 रुपए जुर्माना, फैमिली कोर्ट में नहीं हुए पेश; पत्नी ज्योति पर भी एक्शन

उत्तर प्रदेश में बलिया के फैमिली कोर्ट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के हाजिर न होने पर जज ने नाराजगी जताते हुए 1000 रुपए जुर्माना लगाया. वहीं जरूरी दस्तावेज जमा न करने पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह पर भी 500 रुपए का अर्थदंड लगा. मामले की अगली सुनवाई अब 17 अक्टूबर को होगी.

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बलिया के फैमिली कोर्ट में भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के हाजिर न होने पर जज ने नाराजगी जताते हुए 1000 रुपए जुर्माना लगाया. (File photo)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और बिहार के MLC पावर स्टार पवन सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित फैमिली कोर्ट में चल रहे भरण-पोषण के मामले में सोमवार को पवन सिंह एक बार फिर पेश नहीं हुए. अभिनेता के लगातार गैरहाजिर रहने पर जज ने कड़ा रुख अपनाते हुए उन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया. सुनवाई के दौरान पवन सिंह के वकील ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, जिस वजह से वह उपस्थित नहीं हो सके. वकील ने अदालत से अगली तारीख देने की अपील की. इस पर कोर्ट ने पवन सिंह पर एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तय कर दी.

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पत्नी ज्योति सिंह पर भी लगा 500 रुपए का जुर्माना

इस सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में मौजूद रहीं. हालांकि, मामले से जुड़े जरूरी कागजात कोर्ट में उपलब्ध न कराने के कारण अदालत ने ज्योति सिंह पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगाया.

चार साल में सिर्फ एक बार कोर्ट पहुंचे ‘पावर स्टार’

रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले चार वर्षों में पवन सिंह सिर्फ एक बार 5 नवंबर 2022 को बलिया फैमिली कोर्ट में पेश हुए हैं. इससे पहले उन्हें जून, जुलाई और अगस्त 2022 में भी नोटिस जारी हुए थे, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए थे. 9 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का कड़ा आदेश दिया था.

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2018 में हुई थी शादी, 2019 से अलग

पवन सिंह और बलिया के मिड्ढी निवासी ज्योति सिंह की शादी 6 मार्च 2018 को हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई. इसके बाद पवन सिंह ने आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की, जबकि ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया फैमिली कोर्ट में भरण-पोषण का केस दायर किया. ज्योति सिंह का आरोप है कि अक्टूबर 2019 के बाद से उन्हें दैनिक,दवा खर्च के लिए कोई रकम नहीं दी गई है. उन्होंने भरण-पोषण के तौर पर प्रति माह 5 लाख रुपए की मांग की है.

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Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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