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गाजियाबाद में मकान मालिकों ने नहीं कराया किरायेदार का सत्यापन, तो झेलनी पड़ सकती है परेशानी, जानिए नया नियम

Ghaziabad News: गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था को ओर मजबूत करने के लिए धारा-163 को नए प्रारूप में लागू किया है। इसके अंतर्गत अब मकान मालिकों को किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में जाकर उनका सत्यापन कराना जरूरी होगा।

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Ghaziabad News: गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में कानून व्यवस्था को ओर मजबूत करने के लिए धारा-163 को नए प्रारूप में लागू किया है। इसके अंतर्गत अब मकान मालिकों को किरायेदार रखने से पहले संबंधित थाने में जाकर उनका सत्यापन कराना जरूरी होगा। इसके अलावा शहर के शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही पहचान-पत्र के आधार पर सिम कार्ड जारी करने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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सिम कार्ड विक्रेताओं को भी दिए गए निर्देश

गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर आलोक प्रियदर्शी के अनुसार, आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह संशोधित निषेधाज्ञा लागू की गई है। अब शहर में कांच युक्त मांझा बेचने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पटाखों के विक्रय, भंडारण करने और निर्माण पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा शहर में सिम कार्ड विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे बिक्री से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड रजिस्टर में सुरक्षित रखें। मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बिक्री करने वाले दुकानदारों को भी ग्राहकों की पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी, ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि के समय ट्रैकिंग में आसानी हो सके।

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स्क्रैप डीलरों को लगाने होंगे गोदमों में सीसीटीवी कैमरे

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इसके अलावा शहर के स्क्रैप डीलरों को अपने गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और खरीदी-बिक्री से जुड़ा रिकॉर्ड बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, साइबर कैफे संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी अनजान व्यक्ति को कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल ना करने दें और आने वाले हर ग्राहक का रजिस्टर में ब्यौरा रखें। वहीं बैंक, शराब की दुकानें और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने का आदेश दिया गया है।

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First published on: Aug 26, 2025 05:08 PM

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