Parmod chaudhary
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Delhi Pollution: दिल्ली एनसीआर में ग्रैप-4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। अब सिर्फ ग्रैप-3 की पाबंदियां ही लागू रहेंगी। दिल्ली और एनसीआर में अब प्रदूषण को देखते हुए लगाई गई रोक पर ढील दी गई है। जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को रद्द करने का फैसला लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने यह फैसला दिल्ली की हवा में सुधार के बाद लिया है। जिसके बाद अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP-4 को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अभी प्रदूषण से निपटने के लिए चरण I, II और III के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद इसी महीने की शुरुआत में लागू ग्रैप-4 के नियमों में संशोधन का फैसला लिया गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 16 दिसंबर को भी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। दिन के समय एक्यूआई 350 के स्तर पर दर्ज किया गया था। रात को उसी दिन 10 बजे यह 401 तक पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 400 पार होने के बाद ग्रैप-4 को लागू किया जाता है। लेकिन इसमें कमी होने पर ग्रैप-3 लागू करने का विकल्प है।
Stage IV GRAP revoked as Delhi’s air quality improves; Stage I-III measures intensified
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— ANI Digital (@ani_digital) December 24, 2024
ग्रैप-4 में दिल्ली में सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी थी। सिर्फ जरूरी सामान लाने और सीएनजी-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट थी। अब ये बैन हट जाएगा। वहीं, रजिस्टर्ड भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों की एंट्री पर भी बैन था। डीजल वाले चार पहिया वाहनों के आवागमन से भी अब प्रतिबंध हटा लिया गया है। पहले सिर्फ आपातकालीन और BS-6 वाहनों को ही चलने की अनुमति थी।
उद्योगों को भी बंद किया गया था। सिर्फ PNG से चलने वाले उद्योगों को ही छूट थी। इसके अलावा दूध, डेयरी और मेडिकल उपकरण से जुड़े उद्योगों को छूट दी गई थी। अब ये बैन भी हट जाएगा। दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी आ रहे थे। 50 फीसदी को घरों से वर्क फ्रॉम हॉम के लिए छूट थी। यह पाबंदी हट जाएगी। डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध हट गया है।
BS-3 स्टैंडर्ड या इससे नीचे के माल ढोने वाले वाहनों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ जरूरी सामान वाले व्हीकल्स को छूट दी गई है। एनसीआर से इंटरस्टेट बसों पर रोक जारी रहेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और BS-6 डीजल बसों को छूट मिलेगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों आदि भी दिल्ली में आ सकेंगी।
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धूल और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। बोरिंग, खुदाई, मिट्टी भराई के काम पर रोक रहेगी। निर्माण कार्यों, पाइप लाइन बिछाने का काम भी नहीं हो सकेगा। छोटी वेल्डिंग गतिविधियों, सड़क निर्माण और मरम्मत के काम हो सकेंगे। सीमेंट, ईंट आदि की लोडिंग पर रोक जारी रहेगी।
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