31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना झेलनी पड़ेगी पेनाल्टी
कैलेंडर भले ही अभी मार्च की शुरुआत दिखा रहा हो, लेकिन टैक्सपेयर्स के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 को विदा होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. अगर आपने 31 मार्च 2026 तक अपनी वित्तीय प्लानिंग (Financial Planning) दुरुस्त नहीं की, तो नए वित्त वर्ष (2026-27) की शुरुआत भारी जुर्माने और एक्स्ट्रा टैक्स के झटके के साथ हो सकती है. अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए इन 4 कामों को अपनी चेकलिस्ट में आज ही शामिल कर लें:

मार्च का महीना सिर्फ होली के रंगों का नहीं, बल्कि वित्तीय हिसाब-किताब के दंगल का भी होता है. जैसे-जैसे 31 मार्च की तारीख नजदीक आ रही है, टैक्सपेयर्स के सिर पर पेनल्टी और भारी टैक्स की तलवार लटकने लगी है. क्या आपने अपने निवेश के कागजात संभाल लिए हैं? क्या आपका एडवांस टैक्स जमा हो गया? अगर नहीं, तो संभल जाइए! आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपकी साल भर की बचत पर पानी फेर सकती है. आइए जानते हैं वे कौन से जरूरी काम हैं, जिन्हें 31 मार्च की आधी रात से पहले निपटाना आपके लिए अनिवार्य है, ताकि आपका नया वित्त वर्ष बिना किसी आर्थिक बोझ के शुरू हो सके.
निवेश के सबूत कर दें जमा
2 / 5क्या आपकी कंपनी ने आपसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगना शुरू कर दिया है? अगर हां, तो इसे हल्के में न लें. साल की शुरुआत में आपने टैक्स बचाने के लिए जो वादे (Declarations) किए थे, अब उन्हें साबित करने का वक्त है. अगर आप 31 मार्च तक LIC, PPF या रेंट रसीद जैसे दस्तावेज जमा नहीं करते हैं, तो आपकी कंपनी भारी-भरकम TDS (Tax Deducted at Source) काट लेगी, जिससे आपकी हाथ में आने वाली सैलरी (In-hand Salary) काफी कम हो जाएगी.
एडवांस टैक्स: 15 मार्च है आखिरी मौका
3 / 5अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी 10000 रुपये से ज्यादा बनती है, तो आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं. इसकी अंतिम किस्त जमा करने की तारीख 15 मार्च 2026 है. अगर आप इस तारीख तक टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे हर महीने की देरी पर अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी वसूलेगा.
टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश का आखिरी चांस
4 / 5अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) में हैं और अभी तक अपना 1.5 लाख का कोटा (80C) पूरा नहीं किया है, तो देर न करें. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) बेहतरीन विकल्प हैं. अगर आपने पहले से ये खाते खोल रखे हैं, तो इनमें साल की न्यूनतम राशि जमा करना न भूलें, वरना अकाउंट इन-एक्टिव हो जाएगा और उसे दोबारा शुरू कराने के लिए अलग से पेनल्टी देनी होगी.
हेल्थ इंश्योरेंस
5 / 5बीमारी कभी बताकर नहीं आती, लेकिन टैक्स छूट का मौका बताकर जरूर आता है. धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलती है. खुद और परिवार के लिए 25,000 रुपये तक और वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 50000 रुपये तक के प्रीमियम पर छूट पा सकते हैं. 31 मार्च से पहले प्रीमियम भरकर आप अपनी टैक्स देनदारी को काफी कम कर सकते हैं.



















