ट्रेन का सफर आरामदायक और मजेदार होता है, लेकिन कई बार हमारी एक छोटी सी लापरवाही पूरे सफर का मजा किरकिरा कर सकती है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर बेहद सख्त है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टीटीई (TTE) को कुछ मामलों में सीधे एक्शन लेने और जेल भेजने तक के अधिकार हैं। आइए, जानते हैं कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में आपको किन 4 बड़ी गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए, ताकि आपका सफर बेफिक्र और सुरक्षित रहे।
ट्रेन में ज्वलनशील (Flammable) चीजें ले जाना: सबसे बड़ा अपराध!

2 / 5
ट्रेन के डिब्बे में पटाखे, गैस सिलेंडर, गनपाउडर, केरोसिन, पेट्रोल या किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, ₹1,000 का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। यह नियम सह-यात्रियों की जान को खतरे में डालने से रोकने के लिए है।
UPI New Feature: अब दो फोन पर चलेगा एक UPI अकाउंट, जानें सेटअप का आसान तरीका
बिना टिकट यात्रा करना (Ticketless Travel): भारी जुर्माने के साथ लॉकअप की हवा

4 / 5
ट्रेन में बिना वैध टिकट या बिना उचित पास के सफर करना एक गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) है। रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत, पकड़े जाने पर यात्री से उस दूरी का पूरा किराया और साथ ही भारी जुर्माना वसूला जाता है। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो धारा 137 के तहत उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां उसे जेल की सजा भी हो सकती है।
Aadhaar Card New Rules: बदल गए आधार कार्ड के ये 5 नियम, तुरंत उठाएं ये कदम; वरना अटक जाएंगे सारे काम
रात में जोर से बातें करना या बिना ईयरफोन मोबाइल बजाना: बदलेगा सफर का मजा

5 / 5
रेलवे के नए नाइट गाइडलाइन्स (Night Guidelines) के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद आप ट्रेन में जोर-जोर से बातें नहीं कर सकते और न ही अपने मोबाइल फोन पर बिना ईयरफोन के तेज आवाज में संगीत या वीडियो बजा सकते हैं। सह-यात्रियों की नींद और आराम में खलल डालना रेलवे के नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई यात्री आपकी शिकायत टीटीई या ऑन-ड्यूटी स्टाफ से करता है और समझाने पर भी आप नहीं मानते, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है।