Indian Railway New Rule: ट्रेन में ये 4 गलतियां करने पर आपको हो सकती है जेल, तुरंत जान लें रेलवे के ये नियम
Indian Railway New Rules 2026: भारतीय रेलवे में सफर के दौरान भूलकर भी ये 4 काम न करें। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार ट्रेन में ये हरकतें करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जाने अनजाने में आपसे भी ये गलती न हो जाए, इसलिए इन नियमों के बारे में आप भी जरूर जान लें।

ट्रेन का सफर आरामदायक और मजेदार होता है, लेकिन कई बार हमारी एक छोटी सी लापरवाही पूरे सफर का मजा किरकिरा कर सकती है। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर बेहद सख्त है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और टीटीई (TTE) को कुछ मामलों में सीधे एक्शन लेने और जेल भेजने तक के अधिकार हैं। आइए, जानते हैं कि ट्रेन या स्टेशन परिसर में आपको किन 4 बड़ी गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए, ताकि आपका सफर बेफिक्र और सुरक्षित रहे।
ट्रेन में ज्वलनशील (Flammable) चीजें ले जाना: सबसे बड़ा अपराध!
2 / 5ट्रेन के डिब्बे में पटाखे, गैस सिलेंडर, गनपाउडर, केरोसिन, पेट्रोल या किसी भी तरह की ज्वलनशील सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे 3 साल तक की जेल, ₹1,000 का जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं। यह नियम सह-यात्रियों की जान को खतरे में डालने से रोकने के लिए है।
ट्रेन या स्टेशन पर धूम्रपान और शराब पीना: नो टॉलरेंस पॉलिसी
3 / 5भारतीय रेलवे के तहत ट्रेन के अंदर, टॉयलेट में या फिर रेलवे स्टेशन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर बीड़ी-सिगरेट पीना (Smoking) या शराब का सेवन करना कानूनन जुर्म है रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत ट्रेन में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर तुरंत जुर्माना लगाया जाता है। वहीं, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने या हुड़दंग मचाने पर आरपीएफ (RPF) आपको हिरासत में लेकर जेल भेज सकती है।
बिना टिकट यात्रा करना (Ticketless Travel): भारी जुर्माने के साथ लॉकअप की हवा
4 / 5ट्रेन में बिना वैध टिकट या बिना उचित पास के सफर करना एक गंभीर संज्ञेय अपराध (Cognizable Offense) है। रेलवे एक्ट की धारा 138 के तहत, पकड़े जाने पर यात्री से उस दूरी का पूरा किराया और साथ ही भारी जुर्माना वसूला जाता है। यदि कोई व्यक्ति जुर्माना देने से इनकार करता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो धारा 137 के तहत उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां उसे जेल की सजा भी हो सकती है।
रात में जोर से बातें करना या बिना ईयरफोन मोबाइल बजाना: बदलेगा सफर का मजा
5 / 5रेलवे के नए नाइट गाइडलाइन्स (Night Guidelines) के मुताबिक, रात 10 बजे के बाद आप ट्रेन में जोर-जोर से बातें नहीं कर सकते और न ही अपने मोबाइल फोन पर बिना ईयरफोन के तेज आवाज में संगीत या वीडियो बजा सकते हैं। सह-यात्रियों की नींद और आराम में खलल डालना रेलवे के नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई यात्री आपकी शिकायत टीटीई या ऑन-ड्यूटी स्टाफ से करता है और समझाने पर भी आप नहीं मानते, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और आपको अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है।



















