Nitin Arora
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Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए एक दायित्व है। हालांकि, यह एक प्रचलित गलत धारणा है कि केवल कर देनदारी वाले लोगों को ही आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आवश्यकता है। पीटीआई के मुताबिक, ‘वास्तव में, चाहे आप पर कर बकाया हो या नहीं, आपके आईटीआर दाखिल करने से कई अप्रत्याशित लाभ होते हैं।’
अगर आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है तो भी आईटीआर क्यों दाखिल करें?
किसी व्यक्ति ने टीडीएस और अग्रिम कर के रूप में कर का भुगतान किया होगा, भले ही उन पर अब कोई कर बकाया न हो। ऐसा व्यक्ति टैक्स रिफंड दावा दायर करने के लिए योग्य है।
हालांकि, यदि आप भुगतान किए गए अतिरिक्त कर का रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आईटीआर जमा करना होगा। आप आईटीआर दाखिल करके इन रिफंड का दावा कर सकते हैं, जो गारंटी देता है कि आपको जल्द से जल्द कोई भी उचित प्रतिपूर्ति मिल जाएगी।
रोजगार, अध्ययन या अवकाश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्रा करने के लिए, आपको पहले वीज़ा प्राप्त करना होगा। कई देशों में, वीज़ा के लिए आवेदन करने के लिए दो से तीन साल का आईटीआर जमा करना आवश्यक है।
चूंकि आईटीआर दाखिल करने से वीज़ा स्वीकृति प्रक्रिया तेज हो जाती है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए, भले ही आपके ऊपर कोई कर देनदारी न हो।
आयकर रिटर्न किसी व्यक्ति की आय के साक्ष्य के रूप में काम करता है और बैंकों को उस व्यक्ति की ऋण पात्रता निर्धारित करने में सहायता करता है। अपना ऋण आवेदन जमा करते समय, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को आपसे पिछले दो वर्षों का आईटीआर शामिल करने की आवश्यकता होती है। इस संभावना को अधिकतम करने के लिए कि आपका ऋण आवेदन स्वीकृत हो जाएगा, आईटीआर जमा करें।
यदि आप स्टॉक और शेयरों जैसी पूंजीगत संपत्तियों में निवेश करते हैं, लेकिन कोई कर देनदारी नहीं है, तो आप आईटीआर जमा करके अपने घाटे को लगभग 8 वर्षों तक पूरा कर सकते हैं। इसलिए, यदि भविष्य में आपका कर बिल बढ़ता है तो आप पिछले वर्ष से आगे बढ़ाए गए पूंजीगत घाटे में कटौती कर सकते हैं।
आईटीआर आपकी वार्षिक आय के साथ-साथ निवेश जैसे अन्य वित्तीय लेनदेन के औपचारिक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। ऋण और क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति सहित कई कारणों से, कई वित्तीय संस्थान और प्राधिकरण आईटीआर का अनुरोध करते हैं।
यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय करते हैं, तो आपको आईटीआर दाखिल करना होगा। कर चोरी को रोकने के लिए, कई देशों ने समझौते किये हैं। विशेष रूप से यदि आपके पास विदेश में संपत्ति है, तो आईटीआर दाखिल करने में विफल रहने पर जांच, जुर्माना और कानूनी नतीजे हो सकते हैं।
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