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वोटर आईडी नहीं है तो भी दे सकते हैं वोट, जानिए कौन से डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी

Loksabha election 2024 important voting documents: 1 अप्रैल 2024 को 18 साल के हो गए हैं और वोटर आईडी कार्ड नहीं बन पाया है तो भी इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग दे सकते हैं। जानिए वोटर आईडी ना होने या खोने पर कैसे दें वोट।

Edited By : Deeksha Priyadarshi | Updated: Apr 25, 2024 20:07
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voter id card (2)
voter id card (2)

Lok sabha election 2024 phase 2 voting important voting documents: लोकसभा चुनाव (Loksabha elections 2024) के दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को होने वाली है। चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग ने ‘टर्निंग 18’ अभियान शुरू किया है। इलेक्शन कमिशन के इस अभियान उन युवाओं को प्रेरित करने के लिए, जो 18 के हैं और वोट होने के योग्य हैं। जानिए वो कौन से डाक्यूमेंट्स हैं, जिसके इस्तेमाल कर के आप वोट कर सकते हैं।

कौन से डाक्यूमेंट्स हैं जरूरी

किसी भी मतदान केंद्र में जाकर वोट देने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड दिखाने की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई व्यक्ति दो बार वोट ना कर सके। इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति किसी के नाम पर वोट न कर सके। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा कर भी वोट कर सकते हैं। अगर आप वोटर आईडी कार्ड ले जाना भूल गए हैं तब भी इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर वोट कर सकते हैं। जानिए कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स।

  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस से जारी हुआ पासबुक
  • मनरेगा कार्ड
  • सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जारी हुआ हेल्थ इंश्योरेंस
  • सर्विस आई कार्ड
  • पेंशन डाक्यूमेंट
  • एमपी-एमएलए और एमएलसी का ऑफिशियल आई कार्ड
  • RGI के जरिए जारी स्मार्ट कार्ड

मतदाता केंद्र जाते समय वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें

अगर आपके पास वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे जरूरी डाक्यूमेंट्स हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं हैं तो आपको वोट देने की  परमिशन नहीं दी जाएगी। इसलिए मतदान केंद्र जाने से पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक कर लें। वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए चुनाव आयोग की एसएमएस सर्विस का इस्तेमाल करें। इसके लिए मैसेज में ‘ECI(और EPIC नंबर)’ लिखकर 1950 पर एसएमएस भेजें। इसके बाद आपको चुनाव आयोग की तरफ से मेसेज के जरिए वोटर लिस्ट भेज दी जाएगी।

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वोटर लिस्ट में कैसे जुड़वाएं नाम

1 अप्रैल 2024 तक अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर nvsp.in या eci.gov.in पर रजिस्टर कर के नाम जड़वा सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो स्थानीय बीएलओ के पास जाकर भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं।

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First published on: Apr 18, 2024 12:12 PM

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