Voting Without Voter ID Card: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देशभर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जल्द ही जनता मतदान कर देश की सरकार को चुनेगी। वोट डालने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के बिना भी वोट डाला जा सकता है?
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो बिलकुल न घबराएं। ऐसे में आप अपना वोट बूथ पर जाकर डाल सकते हैं। देशभर में 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार है। बिना वोटर आईडी के वोट डालने में सबसे पहले आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाता है।
https://twitter.com/AdvisorLaborLaw/status/1769997147003555988
ऑनलाइन मोड
अगर आपको मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना है तो इसके लिए चुनाव आयोग की साइट पर जाकर 'फॉर्म 6' भरना होगा। नाम, जन्म तिथि और पता जैसी पर्सनल डीटेल देनी होगी। प्रोसेस पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
यह भी पढ़ें: PAN Card पर लिखे Code का क्या है मतलब? नंबर में छिपी है जरूरी जानकारी
ऑफलाइन मोड
ऑफलाइन मोड के लिए फॉर्म 6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यालयों में मिल जाता है। व्यक्ति अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आवेदन से जुड़े अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने जमा कर सकता है। इसके अलावा उन्हें संबोधित डाक द्वारा भेजा सकता है या अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
आपको बता दें कि गाइडलाइंस के मुताबिक, वोटर बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकता है। हालांकि, मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। एक बार जब नाम इस सूची में आ जाए तो बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आसानी से वोट दिया जा सकता है।
https://youtu.be/LycANAjdKFI?feature=shared
Voting Without Voter ID Card: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देशभर में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। जल्द ही जनता मतदान कर देश की सरकार को चुनेगी। वोट डालने के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के बिना भी वोट डाला जा सकता है?
अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो बिलकुल न घबराएं। ऐसे में आप अपना वोट बूथ पर जाकर डाल सकते हैं। देशभर में 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार है। बिना वोटर आईडी के वोट डालने में सबसे पहले आपका नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाता है।
ऑनलाइन मोड
अगर आपको मतदाता सूची में अपना नाम डलवाना है तो इसके लिए चुनाव आयोग की साइट पर जाकर ‘फॉर्म 6’ भरना होगा। नाम, जन्म तिथि और पता जैसी पर्सनल डीटेल देनी होगी। प्रोसेस पूरा करने के बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।
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ऑफलाइन मोड
ऑफलाइन मोड के लिए फॉर्म 6 निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों के कार्यालयों में मिल जाता है। व्यक्ति अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स आवेदन से जुड़े अधिकारी या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी के सामने जमा कर सकता है। इसके अलावा उन्हें संबोधित डाक द्वारा भेजा सकता है या अपने मतदान क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी को सौंपा जा सकता है।
आपको बता दें कि गाइडलाइंस के मुताबिक, वोटर बिना वोटर आईडी कार्ड के भी मतदान कर सकता है। हालांकि, मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। एक बार जब नाम इस सूची में आ जाए तो बिना वोटर आईडी कार्ड के भी आसानी से वोट दिया जा सकता है।