रील लाइफ वकील अक्षय कुमार और अरशद वारसी को रियल लाइफ कोर्ट का नोटिस, हाजिर होने का आदेश

जॉली LLB 3 फिल्म का टीजर आते ही फिल्म कानूनी विवाद में फंस गई। इसको लेकर वकील समुदायों ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही पुणे सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिसको लेकर कोर्ट ने अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म के निदेशक को नोटिस जारी कर पेश होने का आदेश दिया है।

जॉली LLB 3
विज्ञापन

अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टार्रर ‘जॉली LLB 3’, का टीजर आते ही फिल्म कानूनी विवाद में फंस गई है। वकील समुदाय ने टीजर पर आपत्ति जताते हुए पुणे के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में अभिनेताओं और फिल्म निदेशक को पेश होने का समन जारी किया है। याचिकाकर्ता वकील वाजिद खान ने आरोप लगाया है कि फिल्म ने न्यायपालिका और वकील समुदाय की छवि को ठेस पहुंचाई है।

न्यायपालिका और वकीलों के चित्रण पर आपत्ति

याचिकाकर्ता वाजिद खान ने दावा किया है कि फिल्म के टीजर में न्यायपालिका का अपमानजनक चित्रण किया गया है। विवाद का एक प्रमुख बिंदु यह है कि टीजर में एक जज को ‘मामू’ कहा गया है, जिसे खान ने न्यायिक गरिमा पर हमला बताया है। याचिकाकर्ता के अनुसार टीजर में वकीलों को लड़ते हुए दिखाया गया है, जो वकील समुदाय की छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। खान ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी पर वकीलों और जजों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन

नोटिस हुआ जारी

पुणे सिविल कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद, कोर्ट ने अक्षय कुमार, अरशद वारसी और फिल्म के निर्देशक को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर 2025 को कोर्ट पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीरता से लिया है कि फिल्म न्यायिक अखंडता को कमजोर करती है, जिसके कारण यह कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

अजमेर कोर्ट में भी हुई थी शिकायत

मई 2024 में, अजमेर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अजमेर कोर्ट में फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें फिल्म में वकीलों और जजों के अनुचित और हास्यास्पद चित्रण का आरोप लगाया गया था। उस समय एसोसिएशन ने फिल्म की शूटिंग रोकने की मांग की थी। हालांकि वह मामला बाद में रुक गया था, लेकिन अब पुणे में दायर याचिका ने इस विवाद को फिर खड़ा कर दिया है।

विज्ञापन

न्यूज 24 पर पढ़ें देश,राष्ट्रीय समाचार (National News),खेल,मनोरंजन,धर्म,लाइफ़स्टाइल,हेल्थ,शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

और पढ़ें: हमारे संपादकीय दिशानिर्देश और मानक यहाँ देखें।

लेख समाप्त

/ताज़ा खबरें

विज्ञापन
होम पेज पर वापस जाएँ