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How to Make New Ration Card: राशन कार्ड बनवाने का प्रोसेस बदला, जानें ऑनलाइन कैसे करें अप्लाई

सरकार के नए आदेश के अनुसार, आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को आपके फॉर्म का निपटारा करना होगा. अगर देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है.

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अगर आप नया राशन कार्ड बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाह‍िए क‍ि राशन कार्ड बनवाने का न‍ियम काफी बदल (ration card rule changes from january 2026) गया है. साल 2026 में उत्तर प्रदेश में नया राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को काफी डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है. अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग ने अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी कर दिया है. नए नियमों के अनुसार आवेदन करने का पूरा तरीका क्‍या है, यहां जानें:

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आवेदन के लिए 2026 के नए नियम

15 दिन की समय सीमा: सरकार के नए आदेश के अनुसार, आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी को आपके फॉर्म का निपटारा करना होगा. अगर देरी होती है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान है.

ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य: अब परिवार के सभी सदस्यों का आधार से लिंक होना और उनका बायोमेट्रिक सत्यापन (e-KYC) अनिवार्य है.

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पैन कार्ड: जैसा कि रजिस्ट्री के लिए हुआ है, बड़े वित्तीय लेनदेन और पारदर्शिता के लिए राशन कार्ड आवेदन में भी पैन (PAN) की जानकारी मांगी जा रही है.

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ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?

क्‍योंक‍ि आम नागरिक सीधे सरकारी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकते, इसलिए आपको CSC (जन सेवा केंद्र) के जरिए आवेदन करना होगा.

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जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं: अपने नजदीकी CSC या ‘ई-डिस्ट्रिक्ट’ केंद्र पर जाएं.
दस्तावेज जमा करें: ऑपरेटर को सभी जरूरी दस्तावेज और परिवार के सदस्यों का विवरण दें.
ऑनलाइन डेटा एंट्री: ऑपरेटर fcs.up.gov.in पोर्टल पर आपका फॉर्म भरेगा.
फोटो और बायोमेट्रिक: परिवार के मुखिया (महिला) की फोटो अपलोड होगी और आधार सत्यापन किया जाएगा.
पावती रसीद : आवेदन के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें ‘एप्लीकेशन नंबर’ होगा. इसे संभाल कर रखें.
वेर‍िफ‍िकेशन : आपका आवेदन ऑनलाइन ही तहसील या संबंधित अधिकारी के पास जाएगा, जो 15 दिनों के भीतर जांच पूरी करेंगे.

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जरूरी दस्तावेज

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  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, पानी बिल या रेंट एग्रीमेंट
  • आय प्रमाण पत्र: तहसीलदार द्वारा जारी
  • बैंक पासबुक: परिवार की मुखिया (महिला) के नाम की
  • मोबाइल नंबर: जो आधार से लिंक हो
  • पासपोर्ट साइज फोटो: परिवार के मुखिया की
  • गैस कनेक्शन का विवरण (अगर हो)

घर बैठे स्टेटस कैसे चेक करें?
आवेदन के बाद आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका कार्ड बना या नहीं:

  • fcs.up.gov.in पर जाएं.
  • ‘राशन कार्ड की पात्रता सूची’ या ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक करें.
  • अपना जिला और रसीद नंबर डालें.
  • वहां आपको दिख जाएगा कि आपका कार्ड पेंडिंग है, रिजेक्ट हुआ है या बन गया है.

First published on: Feb 06, 2026 06:06 PM

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About the Author

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती, BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 के साथ स‍ितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई द‍िल्‍ली यून‍िवर्स‍िटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

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Vandana Bharti

वन्‍दना भारती, BAG नेटवर्क के माल‍िकाना हक वाले News 24 के साथ स‍ितंबर 2025 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं। News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर लिखने के साथ-साथ एजुकेशन की भी जिम्मेदारी संभालती हैं। बी.कॉम की पढ़ाई द‍िल्‍ली यून‍िवर्स‍िटी से की है और YMCA, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

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