Dearness Allowance hike: त्योहारी सीजन शुरू होते ही त्रिपुरा के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. 6 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगाई गई. इस नए इजाफे के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स का कुल DA/DR बढ़कर अब 44 फीसदी हो जाएगा.
मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और वित्त मंत्री प्रणजीत सिंहा रॉय ने कैबिनेट बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस निर्णय की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने बताया कि यह नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू मानी जाएंगी. इस फैसले से राज्य के खजाने पर हर साल करीब 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन कर्मचारियों के हित को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है.
HRA में भी भारी बढ़ोतरी, सीमा ₹10,000 हुई
DA बढ़ाने के साथ ही सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में भी बड़ा संशोधन किया है. अब कर्मचारियों को बेसिक पे का 10 फीसदी HRA मिलेगा, जो पहले केवल 8 फीसदी था. इसके अतिरिक्त, HRA की अधिकतम लिमिट ₹3,000 से बढ़ाकर सीधे ₹10,000 प्रति माह कर दी गई है. इससे उन कर्मचारियों को सीधा लाभ पहुंचेगा जो पहले कैपिंग की वजह से पूरे भत्ते से वंचित रह जाते थे.
केंद्र और राज्य के DA अंतर पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ हैं और जनकल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने में उनकी अहम भूमिका होती है. उन्होंने यह भी माना कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों (जिन्हें करीब 60% DA मिल रहा है) और राज्य के कर्मचारियों के DA में अब भी अंतर है. सरकार इस फासले को पाटने के लिए लगातार काम कर रही है. वहीं, 8वें वेतन आयोग को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और राज्य सरकार भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है.