Nitin Arora
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PNB Customers Alert: सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने कहा है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य KYC समय सीमा के तहत पूरी होनी चाहिए। KYC न होने पर ग्राहकों की बैंकिंग गतिविधियों में बाधा आ सकती है और साथ ही खाते के परिचालन पर भी प्रतिबंध लग सकता है।
PNB द्वारा ट्वीट की गई एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेट करना अनिवार्य है। यदि आपका खाता 30.09.2022 तक केवाईसी अपडेट के लिए देय हो गया है, तो आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पहले से भेजे गए नोटिस/एसएमएस के संदर्भ में, आपसे 12.12.2022 से पहले अपने केवाईसी को अपडेट करने के लिए अपनी आधार शाखा से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। अपडेशन न करने से आपके खाते का लेनदेन बंद हो सकता है।’
पीएनबी ने ट्वीट किया, ‘ध्यान देने योग्य बातें। याद रखें: आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेशन अनिवार्य है। सावधान रहें: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगता है।’
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Points to be noted 👇🏻
Remember: KYC updation is mandatory as per RBI guidelines.
Beware: Bank does not call & request personal information of customers for KYC updation.#KYC #Banking #SmartBanking #FoolTheFraudster pic.twitter.com/f6WohISarL
— Punjab National Bank (@pnbindia) November 20, 2022
अगस्त 2022 के आरबीआई सर्कुलर में कहा गया है ‘ ग्राहकों की केवाईसी के तहत, केंद्रीय बैंक ने जमाकर्ताओं की पहचान से संबंधित कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और बैंकों को सलाह दी है कि वे वित्तीय धोखाधड़ी को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं स्थापित करें, मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करें और बड़े मूल्य के नकद लेनदेन की भी निगरानी करें।’
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