Nitin Arora
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PAN-Aadhaar linking: PAN (स्थायी खाता संख्या) को आपके आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 को समाप्त होने वाली है, इसलिए दोनों दस्तावेजों को जल्द से जल्द लिंक करना अनिवार्य है। दोनों दस्तावेजों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी, लेकिन बाद में इसे और तीन महीने यानी 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया।
दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यहां हम बताते हैं कि आप उन्हें कैसे लिंक कर सकते हैं।
पैन और आधार को लिंक करने में सक्षम होने के लिए, 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ई-पे टैक्स फंक्शनलिटी के माध्यम से किया जाना चाहिए जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि आपके पैन जारी करने की तारीख 1 जुलाई, 2017 को या उसके बाद है, तो आप बिना शुल्क भुगतान के सीधे लिंकिंग अनुरोध सबमिट कर सकते हैं।
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