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ITR Filling 2025 Online filing Process Step by Step: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर नजदीक है. ऐसे में सीए को ढूंढने की जगह हम आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेट बताएंगे, ताकि आप खुद आसानी से ऑनलाइन अपनी फाइल कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी और को कोई पैसा भी नहीं देना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in को खोलें और स्टेप्स को फॉलो करें
ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि अगर आपकी वार्षिक सैलरी 5 लाख से कम है तो आधार-पैन के अलावा फार्म 16 समेत किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर आपकी सैलरी पांच लाख से ज्यादा हैं और सेविंग दस्तावेज लगाने के बाद आप टैक्स छूट के दायरे के अंदर आ गए हैं तो आपको अपने संस्थान के फार्म 16 की जरूरत पड़ेगी. अगर आपका टैक्स पहले ही कट चुका है तो रिटर्न फाइल करते समय सेविंग दस्तावेजों की कॉपी भी लगानी होगी.
📢 The ITR filing deadline has been extended to 15th September 2025.
— Paisabazaar.com (@PaisaBazaar_in) September 6, 2025
But don’t wait till the last moment — file early to avoid errors, late fees & processing delays.
✅ Choose the right ITR form
📄 Keep key documents handy
🚫 Avoid common mistakes#ITR #TaxFiling pic.twitter.com/6SFJUTPXlG
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टेशन जरूरी है. इसके लिए www.incometax.gov.in वेबसाइट खोले. पहली बार ITR फाइल करने वाले Register पर क्लिक करें और अपना PAN, आधार, और अन्य जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्टर करें. अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो अपने PAN (यूजर ID), पासवर्ड और CAPTCHA के साथ लॉगिन करें.
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 27, 2025
CBDT has decided to extend the due date of filing of ITRs, which are due for filing by 31st July 2025, to 15th September 2025
This extension will provide more time due to significant revisions in ITR forms, system development needs, and TDS credit… pic.twitter.com/MggvjvEiOP
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अपनी इनकम के सोर्स, (सैलरी, बिजनेस और कैपिटल गेन आदि) के आधार पर सही ITR फॉर्म का चुनाव करें और इसके लिए वेबसाइट पर “Which ITR should I file?” पर क्लिक करें जो आपकी आय के आधार पर सही फॉर्म सुझाएगा.
ITR-1 का फार्म सैलरी, एक मकान की संपत्ति या अन्य स्रोतों (जैसे ब्याज) से 50 लाख तक की आय के लिए भरा जाता है. ITR-2 का फार्म कैपिटल गेन, विदेशी आय या एक से अधिक संपत्तियों के लिए भरना पड़ता है और बिजनेस या प्रोफेशनल आय के लिए ITR-3 भरा जाता है.
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लॉगिन करने के बाद, e-File > Income Tax Return> File Income Tax Return पर जाएं. वेबसाइट पर आपका PAN और आधार से लिंक हुआ डेटा (जैसे फॉर्म 26AS, सैलरी, TDS) पहले से भरा हुआ मिलेगा. इसे ध्यान से चेक करें. फॉर्म 26AS डाउनलोड करें और सुनिश्चित करें कि TDS और आय का विवरण सही है. इसके बाद चुने ITR फॉर्म में जरूरी डिटेल्स भरें.
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फॉर्म भरने के बाद सिस्टम आपका टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेगा. अगर कोई टैक्स बकाया है तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या चालान के जरिए पोर्टल पर भुगतान करें. अगर रिफंड बनता है, तो वह आपके बैंक खाते में आएगा. फॉर्म को प्रीव्यू में चेक करें और “Submit” करें. सबमिट करने के बाद, ITR को सत्यापित (e-Verify) करना अनिवार्य है.
इसके लिए निम्नलिखित विकल्प हैं: आधार OTP, नेट बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), EVC (इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड). अगर ई-वेरिफिकेशन नहीं कर सकते तो ITR-V डाउनलोड करें और इसे 30 दिनों के अंदर CPC बेंगलुरु को भेजें. फाइलिंग पूरी होने के बाद, ITR-V (रसीद) डाउनलोड करें और अपने रिकॉर्ड के लिए रखें. अगर रिफंड है तो उसकी स्थिति पोर्टल पर “View Returns/Forms” में चेक करें.
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