इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ITR फाइलिंग को लेकर ताजा अपडेट, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की फाइल जमा

income tax department ITR data latest Update: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2025-26 के लिए ITR फाइलिंग को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर इस साल अपनी ITR फाइल कर चुके हैं। आखिरी तारीख 15 सितंबर है।

Income Tax department
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Income tax department ITR data latest Update: भारत के आयकर विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट पर ITR फाइलिंग को लेकर ताजा आंकड़े जारी हुए हैं। यह आंकड़े डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के तहत देश की उल्लेखनीय प्रगति की स्पष्ट तस्वीर भी पेश करते हैं। 5 सितंबर 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक ई-फाइलिंग के तहत ITR फाइल करने वालों की संख्या 4 करोड़ के पार हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि 13.33 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर हैं। अब तक 4.56 करोड़ रिटर्न फाइल हुई हैं। इनमें से 4.33 करोड़ के रिटर्न वेरिफाइड भी हो चुके हैं। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है।

15 सितंबर तक न भर पाए ITR तो क्या विकल्प?

सीबीडीटी अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई थी। अगर आप 15 सितंबर तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए तो धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234एफ के तहत लेट फीस लग सकती है। हालांकि, आखिरी तारीख चूकने के बाद भी आप 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन विलंब शुल्क और ब्याज लागू होगा।

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आखिरी तारीख मिस होने पर क्या-क्या नुकसान

ब्याज: अगर आप 15 सितंबर 2025 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं पाते तो आपको धारा 234ए के अनुसार अनपेड टैक्स राशि पर हर महीने एक फीसदी बयाज अतिरिक्त देना होगा। धारा 234ए के तहत देरी से आईटीआर फाइल करने पर लेट फीस का भुगतान करना होता है। मान लें यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये लेट फीस लगेगी। अगर 5 लाख रुपये से कम है तो लेट फीस 1000 रुपये लगेगी।

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मुख्य सवाल, जिसका जवाब जानना जरूरी

क्या मैं आखिरी तारीख के बाद आईटीआर दाखिल कर सकता हूं?

हां, अगर आप आखिरी तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए तो भी 31 दिसंबर से पहले विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर आप विलंबित रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए तो भी आप वित्त वर्ष की समाप्ति से 48 महीनों (4 वर्ष) के भीतर अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

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आखिरी तिथि से चूके तो क्या होगा

जो करदाता पहली बार रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तिथि से चूक गए हैं, उन्हें निधार्रित लेट फीस और ब्याज के साथ 31 दिसंबर के भीतर धारा 139(4) के तहत विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति है। फिर भी, यदि आप किसी कारणों से 31 दिसंबर की समय सीमा से चूक जाते हैं तो आप उसमें तय शर्तों के अधीन अपडेट रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल कर सकते हैं।

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