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UP मर्डर केस: 31 साल बाद पीड़ितों को मिला इंसाफ, दो भाइयों को उम्रकैद

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Murder Case Court Decision After 31 Years: खबर उत्तर प्रदेश के बांदा से है, जहां दलित युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने 31 साल बाद दो सगे भाईयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बबेरु के भदेहदु गांव में सन् 1992 में दो सगे भाईयों ने खेत में काम कर रहे, युवक की पीट- पीटकर हत्या कर दी थी। 31 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला । कोर्ट ने दोनों आरोपी सगे भाईयों को दोषी करार देते हुए, उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल बांदा के बबेरू थाने के भदेहदु गांव में सन् 1992 में एक महिला ने केस दर्ज कराया था। महिला ने शिकायत में पुलिस को बताया था, कि वह अपने पति के साथ खेत में फसल की कटाई कर रही थी। उसी दौरान गांव के दो सगे भाइयों ने मवेशी खेत मे छोड़ दिए। विरोध करने पर गाली-गलौज किया और पति के सिर में लाठी डंडों से हमला कर घायल कर दिया। महिला घायल अवस्था में पति को अस्पताल ले गई। जहां इलाज के दौरान महिला के पति की मौत हो गई। महिला ने दोनों सगे भाईयों के खिलाफ बबेरु थाने में मामला दर्ज कराया था।

साल 1992 का मामला

कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि साल 1992 में बबेरू के भदेहदु गांव का मामला है, जिसमें महिला के पति को दो भाइयों ने लाठी डंडों से घायल कर दिया था। महिला के पति की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में हाई कोर्ट से स्टे था। इस मामले में 7 गवाह पेश किए थे। करीब 400 से ज्यादा तारीखें पड़ी हो गई। कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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