आजम खान को बड़ा झटका, आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में हुई 2 साल की सजा, SP नेता को कोर्ट ने लगाया 5000 का जुर्माना

Azam Khan Case Verdict: आजम खान को एक केस में सजा हो गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2019 में दर्ज हुए आपत्तिजनक टिप्पणी मामले का आज फैसला आया है। चुनावी भाषण में उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी।

Azam Khan

आजम खान को खिलाफ कई केस कोर्ट में विचाराधीन हैं।

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने झटका दिया है। साल 2019 में रोड शो के दौरान चुनावी भाषण देते हुए उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में आज आजम खान को दोषी करार दिया गया है। 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 5000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की सुनवाई 4 मई को पूरी हुई थी और 16 मई 2026 की तारीख फैसले के लिए निर्धारित हुई थी।

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भाषण का वीडियो वायरल हुआ था

साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। बतौर चुनाव प्रत्याशी वे भोट थाना क्षेत्र में रोड शो करके चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान दिए भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आजम खां जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन किया है, जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव जीतने के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…।

चुनाव आयोग के आदेश पर केस दर्ज

आजम खान के वीडियो पर भारतीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर तत्कालीन SDM टांडा एवं चमरौआ विस क्षेत्र के ARO घनश्याम त्रिपाठी ने भोट थाने में केस दर्ज कराया। जांच के बाद आजम खान के खिलाफ चार्जशीट अदालत दाखिल की गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चला।

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अगले 30 दिन में 2 केसों की सुनवाई

APO स्वदेश शर्मा ने बताया कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक केस में मिली 7 साल की सजा बढ़वाने के लिए सरकार ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की हुई है, जिस पर अब 18 मई को सुनवाई होगी। आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में केस दर्ज है। इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन से अब्दुल्ला के उम्र से जुड़े दस्तावेज तलब किए हुए हैं। इस केस में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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