Bombay High Court On Badlapur Encounter Case : बदलापुर एनकाउंटर मामले में नया मोड़ सामने आया है। अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस नहीं करेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीआईडी को बदलापुर मुठभेड़ की जांच करने के निर्देश दिए हैं। HC ने पुलिस से सवाल किया कि अक्षय शिंदे की मौत की सभी फाइलें अभी तक सीआईडी क्यों नहीं सौंपी गईं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान HC ने सभी केस के कागजात तुरंत राज्य सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया, जो बदलापुर एनकाउंटर की जांच करेगी। अदालत ने कहा कि यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि अक्षय शिंदे ने एक पुलिस अधिकारी से रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी।
पुलिसवालों के बयान दर्ज करेगी CID
हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी की टीम अस्पताल पहुंची, जहां अक्षय शिंदे की लाश रखी गई है। साथ ही सीआईडी की टीम बदलापुर एनकाउंटर में शामिल इंस्पेक्टर संजय शिंदे और अन्य तीन पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी। HC ने पुलिस को एनकाउंटर से जुड़े सभी दस्तावेज सीआईडी को सौंपने के निर्देश दिए।
HC ने एनकाउंटर पर की सख्त टिप्पणी
आपको बता दें कि बदलापुर एनकाउंटर केस की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस से कई तीखे सवाल किए। HC ने कहा कि एक कमजोर व्यक्ति कैसे रिवॉल्वर को अनलॉक कर सकता है? रिवॉल्वर अनलॉक थी तो उसे चलाने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। ऐसे में प्रथम दृष्टया इस मुठभेड़ में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है।