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गुजरात विधानसभा में पेश हुआ UCC बिल , राज्यपाल की मुहर के बाद जल्द ही पारित होगा कानून

गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 बिल पेश किया गया, जो शादी, तलाक और उत्तराधिकार के नियम सभी समुदायों के लिए समान करेगा. इस बिल के लागू होने के बाद मुस्लिम महिलाओं को निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं से छुटकारा मिलेगा और बहुविवाह पर पूरी तरह रोक लगेगी.

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गुजरात की भाजपा सरकार ने ‘समान नागरिक संहिता’ यानी UCC की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. आज यह बिल गुजरात विधानसभा में पेश किया गया , यूनिफॉर्म सिवल कोड 2026 बिल सदन से पारित होने के बाद राज्य में सभी समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के नियम एक जैसे होंगे.

माना जा रहा है कि आज ही राज्यपाल की मुहर भी इस बिल पर लग सकती है जिसके बाद इस नए कानून के लागू होते ही मुस्लिम महिलाओं को ‘निकाह हलाला’ जैसी कुप्रथा से हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी.

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​बहुविवाह पर भी पूरी तरह रोक लगेगी यदि कोई एक से अधिक पत्नियां रखता है तो उसे सात साल तक की जेल हो सकती है. और लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा. हालांकि आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा गया है . उत्तराधिकार को लेकर भी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक जैसे नियम होंगे.यदि कोई व्यक्ति वसीयत नहीं बनाता है तो उस स्थिति में उत्तराधिकारियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा.

उत्तराखंड के बाद गुजरात अब देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा.

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First published on: Mar 24, 2026 03:57 PM

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