बिहार के बेगूसराय में न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार में इन दिनों चल रहे मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में लापरवाही के आरोप में बेगूसराय जिला अंतर्गत 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ पर रविवार (13 जुलाई) को प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन बेगूसराय ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है।
प्रेस विज्ञप्ति क्या कहा गया?
बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र, जिला बेगूसराय में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 (SIR) कार्यो में लापरवाही के आरोप में बीएलओ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। 144 मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 6- मदरसा फोकानिया नूरपूर पूर्वी भाग के बीएलओ, पंचायत शिक्षक द्वारा न्यूज 24 चैनल पर विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के संबंध में गलत एवं भ्रामक जानकारी देने संबंधित वायरल वीडियो की जानकारी मिली है।
बीएलओ को किया गया निलंबित
इस मामले में जानकारी मिलने पर एवं उक्त बीएलओ के द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के कार्यों में लापरवाही के आरोप में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरौनी एवं 144 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता को जांच कर शीघ्र प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया है। 144 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मटिहानी विधानसभा क्षेत्र – सह – भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेगूसराय सदर द्वारा प्रथम दृष्टया जांच के क्रम में बीएलओ द्वारा निर्वाचन संबंधी गलत एवं भ्रामक जानकारी मीडिया चैनल में साझा करने, बीएलओ कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने और विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस संबंध में शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और नए बीएलओ की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही उक्त बीएलओ द्वारा जमा कराए गए सभी गणना प्रपत्रों की पुनः निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, मटिहानी से कराई जा रही है।
वोटर कार्ड में सीएम की तस्वीर छपने पर BLO पर FIR
यह पहला मामला नहीं है जब विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान किसी बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले भी कई बीएलओ को सस्पेंड किया जा चुका है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इससे पहले 11 जुलाई को मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के जयपालपट्टी मुहल्ले की एक महिला के वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर छपने के मामले में कार्रवाई हुई थी। इस गंभीर लापरवाही को लेकर पूर्व बीएलओ पार्वती कुमारी के खिलाफ नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी तान्या कुमारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में कहा गया कि पूर्व बीएलओ पार्वती कुमारी ने मतदाता के नाम के अनुरूप तस्वीर संलग्न नहीं की, बल्कि सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगा दी, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं का उल्लंघन है।