Delhi Lok Adalat: ट्रैफिक चालान से जुड़ी अहम खबर, इस दिन एक छत के नीचे होंगे सारे काम

Delhi Lok Adalat: दिल्ली के वाहन चालकों के लिए गुडन्यूज. अगर आपका कोई भी ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसके निपटारे के लिए दिल्ली में 9 मई को 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन किया जाएगा. यह अदालत वाहन चालकों को पात्र चालानों को बेहद कम जुर्माने पर निपटाने या माफ कराने का मौका देगी

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Delhi Lok Adalat: आप बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के कोई पुराना, बकाया ट्रैफिक चालान निपटाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली लोक अदालत 9 मई को कम जुर्माने पर अपने लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने की सुविधा देने जा रही है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) की यह पहल वाहन चालकों को अपने बकाया चालान निपटाने और भविष्य की कानूनी उलझनों से बचने का विकल्प देती है.

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दिल्ली लोक अदालत : तारीख 9 मई को

दिल्ली लोक अदालत : तारीख 9 मई को2 / 5

दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हज़ारी न्यायालय शामिल हैं. अदालत की कार्यवाही सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी, जिससे वाहन मालिकों को उस क्षेत्र के आधार पर किसी न्यायालय को चुनने की सुविधा मिलेगी, जहां उनका चालान जारी किया था.

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लोक अदालत : जरूरी रजिस्ट्रेशन कैसे करें

लोक अदालत : जरूरी रजिस्ट्रेशन कैसे करें3 / 5

रजिस्ट्रेशन 4 से 7 मई, 2026 तक, सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी. वेबसाइट : https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat रहेगी. हर दिन 50,000 चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल सीमा 2 लाख चालान है. स्लॉट बुक करने के बाद, आवेदकों को चालान की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट करनी होगी और टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर पास रखना होगा, जरूरत कोर्ट में पड़ेगी.

किन चालानों का भुगतान हो सकता है?

किन चालानों का भुगतान हो सकता है?4 / 5

बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत या अवैध पार्किंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना जैसे चालान का भुगतान हो सकता है. हिट-एंड-रन के मामले, या बड़ी सड़क दुर्घटनाओं जैसे गंभीर मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही, केवल 31 जनवरी, 2026 तक जारी किए गए चालानों का ही निपटारा किया जा सकता है.

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दिल्ली लोक अदालत के लिए जरूरी बातें

दिल्ली लोक अदालत के लिए जरूरी बातें5 / 5

चालान और अपॉइंटमेंट लेटर की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाएं. कोर्ट में तय समय पर पहुंचें. एक जज मामले की सुनवाई करेंगे और अपराध के आधार पर जुर्माना कम या माफ कर सकते हैं. अगर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसका भुगतान तुरंत काउंटर पर करना होगा. मामला निपट जाने के बाद, चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.

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लेखक के बारे में

Vijay Jain

Vijay Jain

विजय कुमार न्यूज 24 में बतौर सीनियर न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. विजय कुमार ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत प्रिंट मीडिया के साथ की. अपने 23 साल के करियर में वह दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर जैसे संस्थानों के साथ जुड़े रहे हैं. विजय कुमार राजनीति, चुनाव, क्राइम और करंट अफेयर्स जैसे विषयों पर तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. विजय कुमार ने दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग के दौरान स्टिंग ऑपरेशन भी किए. 23 साल के अनुभव के दौरान विजय कुमार ने करियर के शुरुआती दौर में डेस्क जर्नलिस्ट रहते हुए की. विजय कुमार को 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के अलावा बिहार, यूपी, बंगाल, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव की ग्राउंड कवरेज का अनुभव है. ग्रामीण उद्योगीकरण में स्नातक की डिग्री होने के कारण विजय कुमार को ग्रामीण इलाकों की समस्याओं और उनसे जुड़ी कवरेज का खासा अनुभव है. अपने लेख के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है. पत्रकारिता में अनुभव: 23 साल योग्यता, डिग्री / अन्य उपलब्धियां: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ग्रामीण उद्योगीकरण विषय में बीए की डिग्री प्राप्त की है. विजय कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2017 में 'श्रीफल जर्नलिज्म नेशनल अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
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