
1 / 5
Delhi Lok Adalat: आप बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के कोई पुराना, बकाया ट्रैफिक चालान निपटाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली लोक अदालत 9 मई को कम जुर्माने पर अपने लंबित ट्रैफिक चालान निपटाने की सुविधा देने जा रही है. दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) की यह पहल वाहन चालकों को अपने बकाया चालान निपटाने और भविष्य की कानूनी उलझनों से बचने का विकल्प देती है.
दिल्ली लोक अदालत : तारीख 9 मई को

2 / 5
दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज़ एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हज़ारी न्यायालय शामिल हैं. अदालत की कार्यवाही सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक चलेगी, जिससे वाहन मालिकों को उस क्षेत्र के आधार पर किसी न्यायालय को चुनने की सुविधा मिलेगी, जहां उनका चालान जारी किया था.
लोक अदालत : जरूरी रजिस्ट्रेशन कैसे करें

3 / 5
रजिस्ट्रेशन 4 से 7 मई, 2026 तक, सुबह 10:00 बजे से शुरू होगी. वेबसाइट : https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat रहेगी. हर दिन 50,000 चालानों के लिए टोकन जारी किए जाएंगे, जिसकी कुल सीमा 2 लाख चालान है. स्लॉट बुक करने के बाद, आवेदकों को चालान की कॉपी डाउनलोड करके प्रिंट करनी होगी और टोकन नंबर वाला अपॉइंटमेंट लेटर पास रखना होगा, जरूरत कोर्ट में पड़ेगी.
किन चालानों का भुगतान हो सकता है?

4 / 5
बिना हेलमेट के वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, गलत या अवैध पार्किंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना जैसे चालान का भुगतान हो सकता है. हिट-एंड-रन के मामले, या बड़ी सड़क दुर्घटनाओं जैसे गंभीर मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही, केवल 31 जनवरी, 2026 तक जारी किए गए चालानों का ही निपटारा किया जा सकता है.
दिल्ली लोक अदालत के लिए जरूरी बातें

5 / 5
चालान और अपॉइंटमेंट लेटर की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाएं. कोर्ट में तय समय पर पहुंचें. एक जज मामले की सुनवाई करेंगे और अपराध के आधार पर जुर्माना कम या माफ कर सकते हैं. अगर जुर्माना लगाया जाता है, तो उसका भुगतान तुरंत काउंटर पर करना होगा. मामला निपट जाने के बाद, चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा.