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हज यात्रियों को अब पहले से पासपोर्ट जमा नहीं कराना पड़ेगा। क्योंकि पासपोर्ट पहले जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। बल्कि अब हज यात्रियों को अपना पासपोर्ट अपने पास रखना होगा और फ्लाइट बुकिंग के समय ही दिखाना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके नया नियम लागू किया।
पासपोर्ट दिखाने के बाद यात्रा के कागज मिलेंगे

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उत्तर प्रदेश हज समिति के सचिव एसपी तिवारी ने नए नियम की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि हज समिति ने यात्रियों के सफर को आसान, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। फ्लाइट बुकिंग के समय पासपोर्ट दिखाने और पासपोर्ट दिखाने के बाद यात्रा के दस्तावेज मिलने के बारे में बताया।
पासपोर्ट 31 दिसंबर तक वैलिड होना चाहिए

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हज समिति ने पासपोर्ट की वेरिफिकेशन से जुड़ी जरूरी शर्तें भी बताई। हज यात्रा के लिए पासपोर्ट 31 दिसंबर 2026 तक वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट डैमेट, कटा-फटा या दाग-धब्बों वाला नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट में नाम, फोटो, जन्मतिथि और अन्य डिटेल बिल्कुल सही होने चाहिए। अगर कोई गलती है या गलती को ठीक कराने के लिए आवेदन किया हुआ है तो उसके बारे में हज समिति को बताना होगा।
हज कमेटी के पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग

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हज कमेटी आफ इंडिया के पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। बुकिंग के बाद मिल स्लिप संभालकर रखनी होगी। यह स्लिप सिग्नेचर के साथ फ्लाइट के समय जाम करानी हागी। हज यात्रियों को समय से पहले फ्लाइट प्लेस पर रिपोर्ट करना होगा। जिन यात्रियों ने हज कमेटी के पोर्टल से फ्लाइट बुकिंग नहीं कराई, उन्हें 48 घंटे पहले और जिनकी हज कमेटी के पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग हुई, उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले पहुंचना होगा।
हज यात्रा के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट

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हज समिति ने यात्रा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट की चेक लिस्ट भी जारी की है। इसमें पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, हज कमेटी ऑफ इंडिया को की गई पेमेंट की बैंक स्लिप, फ्लाइट बुकिंग की सिग्नेचर स्लिप और हज समिति के द्वारा जारी अन्य लेटर शामिल हैं। स्मार्ट कार्ड, आइडी कार्ड, वीजा और अन्य यात्रा संबंधी डॉक्यूमेंट के साथ एक ट्रैवल किट फ्लाइट प्लेस पर मिलेगी, जिसे लौटने तक संभालकर रखना होगा।