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एंटी पेपर लीक बिल बना कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी और गजट नोटिफिकेशन रिलीज, जानें सजा-जुर्माने के प्रावधान?

देश में एंटी पेपर लीक कानून 2026 लागू हो गया है. अब एंट्रेस और रिक्रूटमेंट एग्जाम पेपर को लीक करने, नकल कराने या किसी भी तरह की अन्य गड़बड़ी करने पर कड़ी सजा मिलेगी और भारी जुर्माना लगेगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया.

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मानसून सेशन में पास हुआ बिल पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल 2026 अब कानून बन गया है. देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दे दी है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया. इसके साथ ही कानून देश में लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जाम के लीक होने, नकल या किसी भी तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2026 कानून बनाया है, जिसके तहत अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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कानून के तहत सजा और जुर्माने के प्रावधान

बता दें कि एंटी पेपर लीक कानून पहले से ज्यादा सख्त है. इसके तहत पेपर लीक करने और परीक्षा में धांधली करने पर 5 से 10 साल तक की जेल पर सख्त सजा का प्रावधान है. वहीं जुर्माने की रकम 10 लाख से बढ़कर 50 लाख की गई है. वहीं सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ तक जुर्माना लगेगा, जबकि पहले जुर्माना 1 करोड़ था.

दोषी एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की अवधि 4 से बढ़कर 8 साल हो गई है. संगठित अपराध पर 7 से 10 साल जेल की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. मामलों की जांच के लिए केंद्र सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने का अधिकार मिल गया है. पुलिस, CBI या STF को तय समयसीमा यानी 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी. मामलों की रोज स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी.

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जानें कानून के दायरे में कौन-कौन आएगा?

बता दें कि मानसून सत्र 2026 में विपक्ष के हंगामे के बीच बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराकर अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति मुर्मू के पास भेजा गया था. जिन्होंने बिल को मंजूरी देकर कानून बना दिया और इसका गजट नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया. नए संशोधित कानून के तहत पेपर लीक या नकल कराने वाले गिरोह, कोचिंग इंस्टीट्यूट और सर्विस प्रोवाइडर पर नकेल कसी जाएगी.

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इस कानून के दायरे में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB), राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों के अलावा शिक्षा विभाग आएगा.

First published on: Aug 01, 2026 06:20 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। 13 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हूं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के माल‍िकाना हक वाले News 24 हिंदी डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हूं। चीफ सब एडिटर की भूमिका निभाते हुए यहां की कोर टीम का हिस्सा हूं। नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम, यूटिलिटी, एजुकेशन, फीचर आदि विषयों पर अच्छी पकड़ है। घूमने, खाने और शॉपिंग की शौकीन खुशबू को नए ट्रेंड, नई जगह और ऐडवेंचर की तलाश रहती है।

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