Remo D'Souza को HC का बड़ा झटका, ठगी और अंडरवर्ल्ड डॉन से धमकी दिलाने का है आरोप

Remo D’Souza: बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में रेमो को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने कोरियोग्राफर की याचिका को खारिज करते हुए राहत ना देने की बात कही है।

Remo D'Souza

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Remo D’Souza: फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर कोई ना कोई सुर्खियों में बना ही रहता है। इस वक्त कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा चर्चा में हैं। अब भई रेमो को 8 साल पुराने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका मिला है, तो जाहिर है कि इसको लेकर चर्चा तो होगी ही। कोर्ट ने कोरियोग्राफर की याचिका को खारिज करते हुए राहत ना देने की बात कहीं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला?

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8 साल पुराने मामले पर आया फैसला

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा से जुड़े 8 साल पुराने मामले पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई में कहा कि याचिका में आरोप पत्र को चुनौती नहीं दी गई और इसके अभाव में राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट के इस फैसले से रेमो को बड़ा झटका लगा है।

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क्या है मामला?

दरअसल, ये मामला आज का नहीं है बल्कि आठ साल पुराना है। रेमो पर आरोप है कि उन्होंने गाजियाबाद के कारोबारी सत्येंद्र त्यागी को लालच देकर उनके साथ ठगी की है। रिपोर्ट की मानें तो कहा गया कि रेमो ने सत्येंद्र को एक साल में 10 करोड़ वापस करने का लालच देकर फिल्म में 5 करोड़ लगवाए, लेकिन जब सत्येंद्र ने अपने पैसे वापस मांगे तो कोरियोग्राफर ने सत्येंद्र को अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी से धमकी दिलवा दी।

 

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लालच देकर की ठगी 

रेमो की इस हरकत के बाद कारोबारी सत्येंद्र का मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ा और उन्होंने गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने में 8 साल पहले लालच देकर ठगी का मामला दर्ज करवाया था। इसी केस को रद्द करने के लिए रेमो ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपर अब 8 साल बाद फैसला आ गया है और रेमो को राहत नहीं मिली है।

 

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कब दर्ज हुआ था केस?

बता दें कि सत्येंद्र त्यागी ने 16 दिसंबर 2016 को बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा के खिलाफ ये केस दायर किया था। हालांकि जब रेमो ने प्रसाद पुजारी से धमकी दिलवाई तो इस केस में पुलिस ने जांच भी की। जांच के बाद पुलिस ने प्रसाद पुजारी और रेमो के खिलाफ IPC की धारा 420, 406 और 386 के तहत गाजियाबाद की ​ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दा​खिल किया था। आरोप पत्र दायर होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने रेमो को एक समन जारी किया, जिसके अनुसार रेमो को कोर्ट में उप​स्थित होना था। हालांकि अब रेमो के वकील ने कोर्ट में कहा कि रेमो पर लगे आरोप झूठे हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है, जिस पर सत्येंद्र के वकीलों ने उनके तर्क का विरोध किया और इसके बाद कोर्ट ने कोरियोग्राफर की याचिका को खारिज कर दिया।

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लेखक के बारे में

Nancy Tomar

Nancy Tomar

नैन्सी तोमर News24 Bag Convergence में सीनियर सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एक डिजिटल पत्रकार हैं. नैन्सी मुख्य रूप से एंटरनेटमेंट बीट (मनोरंजन) की खबरें लिखती हैं. नैन्सी ने साल 2022 में हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही नैन्सी ने जी मीडिया में काम शुरू कर दिया था, जहां पर उन्हें न्यूजरूम, डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग, सोशल मीडिया और कंटेंट लेखन का अनुभव मिला है. नैन्सी टीवी एक्ट्रेस अविका गौर, हर्षवर्धन राने, इनरान जैद, सिंगर अली जावेद समेत फिल्म और टीवी से जुड़ी कई हस्तियों का इंटरव्यू कर चुकी हैं. वह टीवी, बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी और साउथ सिनेमा से जुड़ी खबरें लिखती हैं. पत्रकारिता में अनुभव: 7 साल डिग्री: हिमगिरी जी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BVJMC) की डिग्री हासिल की है. पिछला अनुभव: नैन्सी न्यूज24 से पहले जी न्यूज में मनोरंजन की खबरें लिखती थीं. अपने प्रोफेशनल सफर में उन्होंने टीवी, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और यू्ट्यूब पर 'विरासत' जैसा शो भी किया है. विशेषज्ञता और फोकस नैन्सी तोमर को मनोरंजन की खबरों की अच्छी समझ है. नैन्सी मनोरंजन की खबरों के लिए फिल्मी हस्तियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर नजर बनाए रखती हैं.
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