ITR Filing Deadline 2026: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ेगी या नहीं? अफवाहों में न आएं, तुरंत करें यह काम

ITR Filing Due Date Extension 2026: क्या 31 जुलाई के बाद ITR भरने की तारीख बढ़ेगी? जानिए एक्सपर्ट्स की राय, पेनल्टी के नियम और इनकम टैक्स पोर्टल का ताजा अपडेट.

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ITR Filing Deadline 2026: क्या बढ़ेगी 31 जुलाई की आखिरी तारीख? जानिए एक्सपर्ट्स का बड़ा अपडेट.

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ITR Filing Deadline 2026: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर टैक्सपेयर्स के बीच एक ही सवाल तैर रहा है, क्या सरकार ITR फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाएगी? हर साल की तरह इस बार भी डेडलाइन एक्सटेंड होने की अटकलें और अफवाहें तेज हैं. लेकिन क्या वाकई इस बार तारीख बढ़ेगी? आइए, जानते हैं कि टैक्स एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है और आपको क्या कदम उठाना चाहिए.

लोग तारीख बढ़ने की उम्मीद क्यों कर रहे हैं?
शुरुआती हफ्तों में रिटर्न फाइलिंग की सुस्त रफ्तार और पोर्टल पर Form 26AS व AIS (Annual Information Statement) के डेटा को मिलाने में आई दिक्कतों की वजह से कई टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में समय लगा. इसी वजह से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार राहत देते हुए तारीख को आगे बढ़ा सकती है.

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अफवाहों पर न दें ध्यान, एक्सपर्ट्स की सलाह
टैक्स एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि फिलहाल सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) की तरफ से डेडलाइन बढ़ाने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है. सरकार सिर्फ बहुत ही असाधारण परिस्थितियों (जैसे बड़े पैमाने पर पोर्टल का ठप्प होना) में ही तारीख बढ़ाती है. इसलिए किसी भी अफवाह या उम्मीद के भरोसे बैठने के बजाय 31 जुलाई तक ही अपना ITR फाइल कर लेना समझदारी है.

इनकम टैक्स विभाग ने अपने e-filing पोर्टल की क्षमता को भी काफी बढ़ा दिया है ताकि आखिरी दिनों में भारी ट्रैफिक को आसानी से संभाला जा सके.

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31 जुलाई की डेडलाइन मिस की, तो क्या होगा नुकसान?
अगर आप 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. देरी से रिटर्न दाखिल करने पर आपकी आय के हिसाब से 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की लेट फीस (Belated ITR) लग सकती है.

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अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो उस पर हर महीने के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा. जो लोग समय पर ITR भरते हैं, उनका रिफंड जल्दी प्रोसेस होता है. लेट फाइलिंग से रिफंड आने में काफी वक्त लग सकता है. आखिरी वक्त में जल्दबाजी करने से फॉर्म में गलत जानकारी भरने का खतरा रहता है.

जब तक सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, तब तक 31 जुलाई ही अंतिम तारीख है. इसलिए एक्सटेंशन का इंतजार करने के बजाय आज ही अपना ITR फाइल करके फुर्सत पाएं.

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लेखक के बारे में

Vandana Bharti

Vandana Bharti

वन्‍दना भारती News 24 में बतौर ड‍िप्‍टी न्‍यूज एडिटर कार्यरत हैं और मौजूदा समय में बिजनेस डेस्‍क संभाल रही हैं. वन्दना News 24 के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबरें लिखती हैं. वन्‍दना ने अपने करियर की शुरुआत दैन‍िक जागरण अखबार से की. इसके बाद देशबंधु अखबार में उन्होंने ब‍िजनेस रिपोर्टिंग में अपनी विशेषज्ञता विकसित की. साल 2010 में उन्होंने ह‍िन्‍दुस्‍तान अखबार में अपनी सेवाएं दीं, जहां उन्होंने ब‍िजनेस पेज के लिए 6 साल तक काम किया. वन्‍दना, आजतक डिजिटल, India.com और News18.com जैसे न्यूज प्लेटफॉर्म्स में बिजनेस डेस्क से जुड़ी रही हैं. वन्दना ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम किया है. कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण उनकी बिजनेस की खबरों में अच्छी पकड़ है और इन खबरों को वह आसान भाषा में यूजर्स तक पहुंचाती हैं. कितने साल का अनुभव: 18 साल योग्यता: शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और नई द‍िल्‍ली के YMCA संस्‍थान से पत्रकार‍िता में पीजीडीएमए की डिग्री प्राप्त की है.
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