ITR Last Date: इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा तो होंगे ये 6 बड़े नुकसान! रुक सकता है लोन, जानें पूरी डिटेल
Disadvantages Of Not Filing Income Tax Return: अगर आप भी ITR दाखिल करने में देरी कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए. ITR न भरने पर लेट फीस, वीजा रिजेक्शन और रिफंड न मिलने जैसे कई नुकसान हो सकते हैं. देखें पूरी रिपोर्ट.

अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है या नहीं भी आती, फिर भी समय पर ITR न भरने से आपको कई बड़े वित्तीय नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं ITR न भरने के 6 बड़े नुकसान.
भारी-भरकम पेनल्टी और लेट फीस!
2 / 7डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR भरने पर आपको लेट फीस (धारा 234F के तहत) देनी पड़ती है. इसके अलावा अगर आपका टैक्स बकाया है, तो हर महीने 1% की दर से ब्याज अलग से जोड़ दिया जाता है.
TDS/TCS का रिफंड भूल जाइए
3 / 7अगर आपकी सैलरी, बैंक FDs या अन्य जगह से TDS कटा है, तो उसे वापस (Refund) पाने का इकलौता तरीका ITR दाखिल करना ही है. ITR न भरने पर आपका काटा गया पैसा सरकार के पास ही रह जाएगा. यह भी पढ़ें :
बिजनेस या शेयर बाजार का नुकसान नहीं होगा एडजस्ट
4 / 7शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में हुए नुकसान (Losses) को आप अगले सालों के मुनाफे के साथ सेट-ऑफ (Carried Forward) तभी कर सकते हैं, जब आप समय पर ITR फाइल करते हैं.
लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में होगी भारी दिक्कत!
5 / 7होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन के लिए बैंक अक्सर पिछले 2-3 सालों का ITR मांगते हैं. ITR न होने पर बैंक आपकी लोन एप्लीकेशन को खारिज कर सकते हैं.
विदेश जाने का सपना (Visa) अटक सकता है!
6 / 7अमेरिका, यूरोप या अन्य बड़े देशों का वीज़ा अप्लाई करते समय ITR को आपकी वित्तीय मजबूती का सबूत माना जाता है. ITR न होने से वीज़ा रिजेक्ट होने का खतरा काफी बढ़ जाता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस!
7 / 7अगर आपकी आय टैक्स स्लैब में आती है और आप जानबूझकर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स विभाग आपको कानूनी नोटिस भेज सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.