अगर आप हरियाणा में घर, दुकान या जमीन के मालिक हैं, तो यह खबर आपकी जेब और बजट के लिए बहुत जरूरी है. हरियाणा सरकार ने राज्य में नई प्रॉपर्टी टैक्स दरों (New Property Tax Rates) को लागू करने की तारीख एक बार फिर आगे बढ़ा दी है.
अब प्रदेश में नई प्रॉपर्टी टैक्स दरें 11 अक्टूबर 2026 से लागू होंगी. इसका मतलब यह है कि सरकार ने आम जनता को पुरानी दरों पर टैक्स चुकाने के लिए 10 दिनों की अतिरिक्त छूट (Deadlines Extension) दी है. आइए, समझते हैं कि नगर निगम की इस घोषणा का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या कदम उठाना चाहिए.
10 अक्टूबर तक पुरानी दरों पर टैक्स भरने का सुनहरा मौका
शुरुआत में नई टैक्स दरें 1 सितंबर से लागू होनी थीं, जिसे बढ़ाकर पहले 1 अक्टूबर किया गया और अब अंतिम रूप से इसे 11 अक्टूबर कर दिया गया है. संपत्ति मालिक 10 अक्टूबर तक अपने पुराने बकाए (Property Tax Arrears) और चालू वर्ष का टैक्स पुरानी (कम) दरों पर ही जमा कर सकते हैं. 11 अक्टूबर से नए टैक्स टैरिफ लागू हो जाएंगे, जिसके बाद टैक्स का आकलन और भुगतान नई और संशोधित दरों के हिसाब से ही करना होगा. अगर आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, तो 10 अक्टूबर तक इसे निपटा लें ताकि आप बढ़ी हुई नई दरों से बच सकें.
जिन्होंने टैक्स पहले ही भर दिया है, उनका क्या होगा?
कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर उन्होंने इस साल का टैक्स पहले ही जमा कर दिया है, तो क्या उन्हें अतिरिक्त पैसा देना होगा? तो आपको बता दें कि जिन संपत्ति मालिकों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान पहले ही कर दिया है, उन पर इस नई व्यवस्था से कोई वित्तीय असर (Financial Impact) नहीं पड़ेगा.
वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के पुराने बकाए और उस पर लगने वाले ब्याज पर इस नए नोटिफिकेशन का कोई असर नहीं होगा. वह पुराना बकाया पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही वसूला जाएगा.
घर बैठे ऑनलाइन कैसे भरें टैक्स?
नगर निगम के चक्कर काटने से बचने के लिए नागरिक हरियाणा सरकार के NDC पोर्टल (No Dues Certificate Portal) के जरिए ऑनलाइन भी अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं. यह पोर्टल 24×7 चालू रहता है, जहां से आप अपना बकाया चेक कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड) से तुरंत भुगतान कर सकते हैं.
हरियाणा सरकार द्वारा दी गई यह 10 दिनों की मोहलत एक बेहतरीन मौका है. अगर आपके घर या दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स बाकी है, तो 10 अक्टूबर से पहले NDC पोर्टल या लोकल नगर निगम ऑफिस जाकर पुरानी दरों पर टैक्स चुका दें, क्योंकि 11 अक्टूबर के बाद नया और बढ़ा हुआ रेट लागू हो जाएगा.