उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कल 7 फरवरी को पेड लीव यानी सवैतनिक अवकाश घोषित की गई है. दरअसल, यह फैसला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के उन जिलों और क्षेत्रों के लिए है जहां कल नगर निकाय चुनाव या उपचुनाव (Local Body Elections/Bye-elections) होने जा रहे हैं. महाराष्ट्र में भी कल यानी 7 फरवरी 2026 को 12 विशिष्ट जिलों में यह छुट्टी लागू होगी. महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला जिला परिषद (Zilla Parishad) और पंचायत समिति के चुनावों के मद्देनजर लिया है.
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जानिए कल क्या खुला रहेगा और क्या बंद:
क्या बंद रहेगा?
स्कूल और कॉलेज: उन क्षेत्रों के सभी शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे.
बैंक: संबंधित क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं बंद रहेंगी.
शराब की दुकानें: कल मतदान वाले क्षेत्रों में 'ड्राई डे' (Dry Day) रहेगा, यानी शाम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी.
निजी दफ्तर: मतदान के दौरान कामकाज बंद रखने के निर्देश हैं.
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क्या खुला रहेगा?
इमरजेंसी सेवाएं: अस्पताल, एम्बुलेंस और दवा की दुकानें पूरी तरह खुली रहेंगी.
ट्रांसपोर्ट: बसें और मेट्रो (जैसे दिल्ली-गाजियाबाद मेट्रो) चलती रहेंगी, लेकिन मतदान केंद्रों के पास ट्रैफिक डायवर्जन हो सकता है.
जरूरी सामान: दूध, फल-सब्जी और राशन की दुकानें खुली रह सकती हैं. हालांकि कुछ दुकानदार मतदान के लिए कुछ समय के लिए शटर बंद रख सकते हैं.
अगर आप गाजियाबाद या नोएडा में रहते हैं और दिल्ली या किसी दूसरे शहर ऑफिस जाते हैं, तो भी आप अपने ऑफिस को अपनी 'Voter ID' दिखाकर कल की छुट्टी मांग सकते हैं, क्योंकि वोट डालने के लिए पेड लीव पाना आपका कानूनी अधिकार है.
महाराष्ट्र के 12 जिलों में रहेगी छुट्टी?
अगर आप इन जिलों के निवासी हैं या यहां काम करते हैं, तो आपको 'पेड लीव' मिलेगी:
कोंकण क्षेत्र: रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सतारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापुर
मराठवाड़ा: छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), परभणी, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर
महाराष्ट्र में क्या खुला रहेगा और क्या बंद?
दफ्तर और कंपनियां: इन 12 जिलों में सभी सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, आईटी पार्क (IT Parks), शॉपिंग मॉल्स, शोरूम और कारखाने बंद रहेंगे.
दुकानें और होटल: सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, होटल और थिएटर बंद रहेंगे ताकि कर्मचारी वोट डालने जा सकें.
बैंक: इन जिलों में बैंकों की शाखाएं भी बंद रहेंगी.
क्या खुला रहेगा: अस्पताल, मेडिकल स्टोर, दूध की आपूर्ति और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाएं (Essential Services) पूरी तरह चालू रहेंगी.
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पेड लीव के कड़े नियम
प्राइवेट सेक्टर के लिए आदेश: महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और श्रम विभाग ने साफ कहा है कि निजी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी ही होगी. यदि कोई कंपनी छुट्टी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.
वेतन नहीं कटेगा: यह एक भरपगारी सुट्टी (Paid Holiday) है, यानी इस छुट्टी के बदले आपकी सैलरी से पैसे नहीं काटे जा सकते. जहां तकनीकी कारणों से पूरा दिन बंद रखना संभव नहीं है जैसे कुछ इमरजेंसी प्लांट, वहां कर्मचारियों को मतदान के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे की रियायत देना अनिवार्य है.
यह चुनाव पहले 5 फरवरी को होने थे, लेकिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद घोषित राजकीय शोक के कारण चुनाव आयोग ने वोटिंग की तारीख बदलकर 7 फरवरी कर दी थी.