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इन 5 कमाई पर नहीं लगता कैसा भी टैक्स, आप भी उठा सकते हैं लाभ

Tax Free Income: अगर आप भी कमाई पर टैक्स बचाने का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप यह खबर जरूर जान लें। दरअसल, कुछ इनकम ऐसी हैं जिनपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। जानें ऐसी 5 इनकम कौन-सी हैं, जो टैक्स फ्री होती हैं?

Edited By : Prerna Joshi | Updated: Apr 20, 2024 17:45
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Tax Free Income
Tax Free Income

Tax Free Income: आज के समय में हर कोई अपनी कमाई पर टैक्स बचाना चाहता है, जिसके लिए लोग कई तरह के ऑप्शन की तरफ भागते हैं। इस बीच, क्या आप जानते हैं कि कुछ इनकम ऐसी हैं, जिन पर टैक्स नहीं भरा जाता? जानें वह 5 कमाई कौन-सी हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आतीं?

शादी में मिलने वाले गिफ्ट

अगर आपको शादी में किसी से गिफ्ट मिलता है, तो उसपर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, यह गिफ्ट आपको शादी के आसपास ही मिला होना चाहिए। इसके अलावा, अगर गिफ्ट की वैल्यू 50 हजार रुपये से ज्यादा है, तो टैक्स लगेगा।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम या मैच्योरिटी वाला अमाउंट

अगर आपने जीवन बीमा खरीदा हुआ है, तो ऐसे में क्लेम या मैच्योरिटी वाली रकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाती है। हालांकि, इसे लेकर शर्त भी है कि पॉलिसी का सालाना प्रीमियम उसके सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यह इससे ज्यादा हुआ, तो एक्स्ट्रा रकम पर टैक्स लगता है। इसके अलावा, कुछ मामलों में यह छूट 15 परसेंट तक भी हो सकती है।

वसीयत में मिली संपत्ति

अगर व्यक्ति को अपने माता-पिता से कोई जेवर, दौलत या नकद विरासत में मिलते हैं, तो उसपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता। आपके नाम किसी भी वसीयत के जरिए मिली रकम पर टैक्स नहीं देना होगा।

शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न

अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो इन्हें बेचने पर 1 लाख रुपये के रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं देना होता। इसका कैलकुलेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के अंतर्गत होती है।

पार्टनरशिप फर्म से मिला प्रॉफिट

अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं और शेयर ऑफ प्रॉफिट के रूप में अगर आपको कोई रकम मिलती है, तो उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस अमाउंट पर पार्टनरशिप वाली फर्म पहले से ही टैक्स दे चुकी होती है। हालांकि, यह छूट सिर्फ फर्म के प्रॉफिट पर है। इसके अलावा, अगर आपको फर्म से सैलरी मिलती है, तो उसपर टैक्स देना पड़ेगा।

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First published on: Apr 20, 2024 05:45 PM

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