Nitin Arora
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Railways Issued New Guideline: IRCTC द्वारा रात में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियम रात में ट्रेनों में सोने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हैं। यदि आप सिस्टम के छोटे संशोधनों का ठीक से पालन नहीं करते हैं, तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
रेलवे ने पिछले से पिछले साल नए दिशानिर्देशों का एक सेट पेश किया था, जिसमें था: यात्रा टिकट परीक्षक (TTE) रात 10 बजे के बाद टिकटों की जांच नहीं कर सकता (रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों के लिए अमान्य), मध्य बर्थ यात्री रात 10 बजे के बाद अपनी बर्थ में सो सकते हैं। सुबह 6 बजे और अगर किसी की ट्रेन छूट जाती है, तो TTE एक घंटे के बाद या 2 आने वाले स्टेशनों (जो भी पहले हो) को पार करने के बाद ही दूसरों को उनकी सीट आवंटित कर सकता है।
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ये सभी नियम अभी भी लागू हैं, सरकार ने इसमें एक और नियम जोड़ दिया है, आपकी सीट, डिब्बे या कोच में कोई भी यात्री मोबाइल पर तेज आवाज में बात नहीं कर सकता है या तेज संगीत नहीं सुन सकता है। नया नियम अन्य यात्रियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए है।
ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने कोच में गाने सुनने और तेज आवाज में बात करने वालों की कई शिकायतें मिली हैं। कुछ शिकायतों में यह भी बताया गया है कि रेलवे एस्कॉर्ट या रखरखाव कर्मचारी भी जोर से बात करते हैं। कथित तौर पर, यात्री अक्सर रात 10 बजे के बाद अपनी लाइट चालू रखते हैं और कोच और आस-पास के कोचों में सभी की नींद में खलल डालते हैं।
इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ऐसे मामलों में जहां यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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रात की यात्रा के दौरान यात्रियों को बिना हेडफोन के जोर से बात करने या संगीत सुनने की अनुमति नहीं है। कोई यात्री किसी अन्य यात्री की शिकायत करता है तो यह ट्रेन में मौजूद स्टाफ की जिम्मेदारी होगी।
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