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PAN Card Holders Alert: आयकर विभाग इन पैन कार्ड धारकों पर लगा सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना, चेक करें डिटेल

PAN Card Holders Alert: स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड (PAN Card) सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन लगभग हर काम के लिए जरूरी है, लेकिन इसे अपने साथ रखना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इसके खोने का डर रहता है और साथ ही किसी के हाथ लग […]

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PAN Card Holders Alert: स्थायी खाता संख्या यानी पैन कार्ड (PAN Card) सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पैन लगभग हर काम के लिए जरूरी है, लेकिन इसे अपने साथ रखना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। इसके खोने का डर रहता है और साथ ही किसी के हाथ लग गया तो कोई इसका गलत उपयोग ना कर ले।

पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर प्राधिकरण को सभी वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने में मदद करता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की कर देनदारी का आकलन करने में आवश्यक होता है। यह कर चोरी की संभावनाओं को कम करने में मदद करता है।

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हालांकि, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। एक छोटी सी चूक पर व्यक्ति को 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

इस बात का रखें ध्यान

10 अंकों की जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के अलावा एक व्यक्ति के पास केवल एक पैन कार्ड होना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड हैं, उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग कानून के मुताबिक पैन कार्ड रद्द कर देगा और सजा के तौर पर जुर्माना भी लगाएगा। साथ ही, पैन में गड़बड़ी होने पर बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। दूसरा पैन कार्ड स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार तुरंत विभाग को भेजा जाना चाहिए।

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गलत पैन जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति पर आयकर विभाग द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह प्रावधान विशेष रूप से आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म दाखिल करते समय या अन्य परिदृश्यों में महत्वपूर्ण है जहां पैन कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

इसलिए, यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको तुरंत आयकर विभाग को उनमें से एक देना चाहिए।

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कैसे करें वापस

  • आईटी विभाग की वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर जाएं।
  • ‘Request for new PAN card/change’ या ‘Correction PAN data’ पर क्लिक करें।
  • फॉर्म डाउनलोड करें, भरें और किसी भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) कार्यालय में जमा करें।

First published on: Aug 01, 2023 03:47 PM

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