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Toshakhana case: इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, घर के बाहर समर्थकों का बवाल

Toshakhana case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर के बाहर पहुंच गई है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी जमान पार्क पहुंच गई है। इमारान खान के समर्थक भी उनके घर के बाहर जुट गए हैं। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प […]

Edited By : Gyanendra Sharma | Updated: Mar 14, 2023 17:03
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Imran Khan
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Toshakhana case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर के बाहर पहुंच गई है। पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी जमान पार्क पहुंच गई है। इमारान खान के समर्थक भी उनके घर के बाहर जुट गए हैं। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प की भी खबर है। उनकी गिरफ्तारी का तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं।

इमरान खान के समर्थक भड़क गए हैं और पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं। पुलिस ने भी स्थिति को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज की है। कल यानी 13 मार्च को एक अदालत ने इमरान के खिलाफ पहले से जारी अरेस्ट वारंट को फिर से लागू कर दिया था। पिछले हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी और अरेस्ट वारंट खारिज कर दिया गया था। इमरान खान के उपर 80 केस हैं।

तोशखाना मामला

आरोप लगाया गया है कि इमरान ने तोशखाना (प्रधानमंत्री के रूप में अपने समय के दौरान) में रखे गए उपहारों का विवरण साझा नहीं किया था और उनकी कथित बिक्री से प्राप्त आय को पिछले साल सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों द्वारा दायर किया गया था। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) ने निष्कर्ष निकाला था कि पूर्व प्रधान मंत्री ने वास्तव में उपहारों के संबंध में “झूठे बयान और गलत घोषणाएं” की थीं।

तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के तहत एक विभाग है जो शासकों और सरकारी अधिकारियों को अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दिए गए उपहारों को संग्रहीत करता है। तोशाखाना नियमों के अनुसार, जिन व्यक्तियों पर ये नियम लागू होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त उपहार/उपहार और ऐसी अन्य सामग्री की सूचना मंत्रिमंडल प्रभाग को दी जाएगी। निगरानी संस्था के आदेश में कहा गया था कि इमरान संविधान के अनुच्छेद 63(1)(P) के तहत अयोग्य हैं।

 

First published on: Mar 14, 2023 04:55 PM

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