Pakistan News: पाकिस्तान के आए और बुरे दिन, सरकारी खजाने को बेचने का लगा नंबर पाकिस्तान की हालत इस वक्त खस्ता है। इसी बीच मंहगाई और आंतरिक कलह को झेल रहे पड़ोसी मुल्क से अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आया है। देश में कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को राष्ट्रीय खजाने के गिफ्ट नीलाम करने पड़ रहे हैं, ताकि कुछ पैसा जोड़ा जा सके। खबर (Pakistan News) सामने आने के बाद हर ओर उसकी चर्चा है।
पाकिस्तान की एक न्यूज साइट एआरवाई न्यूज के अनुसार, हाल ही तोशखाना मामले पर वहां की कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिससे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान प्रभावित हुए हैं। इस फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तोशखाना उपहारों को (राष्ट्रीय खजाने की संपत्ति) की नीलामी की घोषणा की।
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…तो इसलिए हो रही है तोहफों की नीलामी
पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि मैं तोशखाना में लाखों रुपयों के सभी उपहारों की नीलामी करने की घोषणा करता हूं। उन्होंने साथ ही कहा कि नीलामी से आने वाली पूरी रकम अनाथ बच्चों की संस्थाओं को दी जाएगी, चाहे वे संस्था कल्याण संगठन की हों, शैक्षणिक संस्थान हों या फिर चिकित्सा सुविधाओं की हों।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूजपेपर एडिटर्स (सीपीएनई), ऑल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसाइटी (एपीएनएस) और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन पीबीए के एक प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए कहा कि हम अनाथों की मदद के लिए इस पूरी राशि को देंगे, जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
शहबाज शरीफ बोले- विरासत में मिली कंगाली
उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से यह भी कहा कि मौजूदा सरकार को बहुत कठिन आर्थिक परिस्थितियां विरासत में मिली हैं। एआरवाई न्यूज के अनुसार, साल 1974 में स्थापित, तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण का एक विभाग है। यहां सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए बहुमूल्य उपहारों को रखा जाता है।
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क्यों चर्चा में आया तोशखाना
बता दें कि हाल ही में तोशखाना काफी सुर्खियों में था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान को तोशखाना आपराधिक मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान पर भी तोशखाना के गिफ्ट बेचने का आरोप था।
शनिवार (5 अगस्त) को इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पीटीआई प्रमुख के खिलाफ जानकारी छिपाने के लिए ईसीपी की आपराधिक शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुनवाई से अनुपस्थित रहने वाले खान को तीन साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर (पीकेआर) 1,00,000 का जुर्माना लगाया।