Gaurav Pandey
लिखने-पढ़ने का शौक है। राजनीति में दूर-दूर से रुचि है। अखबार की दुनिया के बाद अब डिजिटल के मैदान में हूं। आठ साल से ज्यादा समय से देश-विदेश की खबरें लिख रहा हूं। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे संस्थानों में सेवाएं दी हैं।
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लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को सामने आ गए थे। लेकिन अब भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम की जांच का आदेश जारी किया है। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीट शामिल है। बता दं कि इन 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जबकि 3 सीटों अन्य दलों के खाते में गई हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और ओडिशा की 3 विधानसभा सीटों की ईवीएम की जांच का आदेश भी जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने ईवीएम की जांच कराने की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसे लेकर 1 जून को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। नियम के अनुसार अगर दूसरे स्थान पर रहने वाला प्रत्याशी ईवीएम की जांच कराना चाहता है तो उसे परिणाम जारी होने के 7 दिन के अंदर आयोग के पास आवेदन करना होता है। एक ईवीएम की जांच के लिए 50,000 रुपये का शुल्क देना होता है। अगर गड़बड़ी का दावा करने वाले उम्मीदवार की बात सही साबित होती है यानी ईवीएम में गड़बड़ी निकलती है तो जांच में होने वाला सारा खर्च उसे वापस कर दिया जाता है।
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