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SC के फैसले के बाद EC ने बदला EVM-VVPAT से जुड़ा Protocol; जानिए कैसी होगी नई व्यवस्था?

Election Commission Changes EVM VVPAT protocol rule: इलेक्शन कमीशन की ओर से बताया गया है कि उसने ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा प्रोटोकॉल नियम चेंज कर दिया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी किए गए थे। जिसके बाद अब नया रूल लागू करने का फरमान ईसी ने जारी किया है।

Edited By : News24 हिंदी | Updated: May 1, 2024 23:02
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Supreme Court 17C Form Controversy

Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने ईवीएम-वीवीपैट से जुड़े प्रोटोकॉल में बदलाव का ऐलान किया है। सिंबल लोडिंग यूनिट की हैंडलिंग में बदलाव किया गया है। लोडिंग और स्टोरेज के प्रोटोकॉल में भी बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जिसके कारण ही बदलाव किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव के बीच ईवीएम-वीवीपैट स्लिप की 100 प्रतिशत क्रॉस चेकिंग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। चुनाव आयोग को कुछ बदलाव करने के आदेश शीर्ष न्यायालय की ओर से दिए गए थे। अब चुनाव आयोग की ओर से न्यायालय के आदेशों पर अमलीजामा पहनाया गया है। जिसके बाद अब सिंबल लोडिंग यूनिट और लोडिंग के साथ स्टोरेज में प्रोटोकॉल को लेकर बदलाव 1 मई को किए हैं। चुनाव आयोग की ओर से इस बाबत एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि सभी सीईओ को नए आदेश लागू करने के लिए जरूरी प्रावधानों को बनवाने की जरूरत है। एसएलयू एक मेमोरी यूनिट होगी, जो उम्मीदवारों के सिंबल, पार्टी के नाम वीवीपैट और पेपर ट्रोल मशीनों पर अपलोड कर देगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक मई और इसके बाद होने वाले चुनाव में आदेश लागू करने की बात कही थी। आइए विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं…

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News24 हिंदी

First published on: May 01, 2024 11:02 PM

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