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ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करना हर टैक्सपेयर्स के लिए एक जरूरी ज़िम्मेदारी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। यदि आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो अब भी इसे काम को पूरा कर सकते हैं। सरकार ने इस साल गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
अगर आप तय समय सीमा तक अपना ITR फाइल नहीं करते, तो आपको जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है। आइए जानते हैं ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग का आसान तरीका क्या है…
ऑनलाइन ITR फाइल करना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद ही घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं:
वित्तीय वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की शुरुआत 30 मई 2025 से हो चुकी है। सामान्य तौर पर ITR फाइल करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार आईटीआर फॉर्म्स में कुछ जरूरी बदलावों की वजह से थोड़ा विलंब हुआ। इस देरी की वजह से टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए सरकार ने लास्ट डेट बढ़ा दी है।
गैर-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर 2025 है। अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
अगर समय पर ITR फाइल नहीं किया जाता है तो कुल आय ₹5 लाख से अधिक है तो ₹5,000 तक का फाइन लगेगा। कुल आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा किसी भी बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा।
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