अगर दिल्ली में आपकी गाड़ी के नाम पर पुराने ट्रैफिक चालान पड़े हैं और भारी जुर्माने की वजह से आप उन्हें जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो 25 अक्टूबर 2026 की तारीख आपके लिए काम की हो सकती है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लंबित चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत की नई तारीख जारी कर दी है. पहले तय तारीख में बदलाव किया गया था और अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लोक अदालत 25 अक्टूबर को लगेगी. यानी जिन लोगों के पुराने ट्रैफिक चालान लंबित हैं, उन्हें अपने मामले के निपटारे के लिए इस तारीख पर लोक अदालत में जाने का मौका मिलेगा. लोक अदालत दिल्ली के अलग-अलग कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी.
BRICS सम्मेलन की वजह से बदली तारीख
दरअसल, लोक अदालत के लिए पहले 12 सितंबर की तारीख तय की गई थी. इसी दौरान दिल्ली में BRICS सम्मेलन 2026 का आयोजन था. वीवीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा व्यवस्था के चलते राजधानी के कई हिस्सों में ट्रैफिक डायवर्जन और दूसरे इंतजाम किए गए थे. इसी वजह से लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ाई गई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब नई तारीख 25 अक्टूबर 2026 बताई है.
किन चालानों में मिल सकती है राहत?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोक अदालत में कौन से चालानों का निपटारा कराया जा सकता है. दी गई जानकारी के मुताबिक 30 जून 2026 तक के लंबित चालान इस प्रक्रिया में लिए जा सकते हैं. ई-कोप्ट पोर्टल पर ट्रांसफर हो चुके मामलों को भी सेटल करने का मौका मिल सकता है.
इन ट्रैफिक नियमों के चालान हो सकते हैं शामिल
रेड लाइट जंप करना, नो-पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना, ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट और बिना सीटबेल्ट वाहन चलाने जैसे मामलों के चालान इसमें शामिल हो सकते हैं. हालांकि शराब पीकर गाड़ी चलाने, लापरवाही से एक्सीडेंट करने या गंभीर अपराध से जुड़े मामलों को इस तरह की राहत के दायरे में नहीं रखा जाता. ऐसे मामलों में सामान्य कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है.
19 अक्टूबर से डाउनलोड होगी चालान स्लिप
लोक अदालत में जाने से पहले चालान की स्लिप लेना जरूरी होगा. दी गई जानकारी के अनुसार 19 अक्टूब 2026 को सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्लिप डाउनलोड की जा सकेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर लंबित चालान और कोर्ट से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध हैं.
स्लिप डाउनलोड करने में न करें देरी
चालान स्लिप डाउनलोड करने के लिए सीमित स्लॉट रखे जाने की जानकारी दी गई है. एक दिन में 50 हजार लोग ही स्लिप डालनलोड कर सकेंगे और 2 लाख स्लिप का कोट पूरा होने के बाद डाउनलोड लिंक बंद किया जा सकता है. इसलिए जिन लोगों को लोक अदालत में अपना चालना निपटाना है, उनके लि समय रहते प्रोसेस पूरा करना जरूरी होगा.
कोर्ट जाते समय ये दस्तावेज रखें साथ
स्लिप मिलने के बाद तय तारीख पर आवंटित कोर्ट परिसर में जाना होगा. अपने साथ गाड़ी की ओरिजिनल RC, ड्राइविंग लाइसेंस और पहचान पत्र जरूर रखें. चालान स्लिप की कॉपी भी साथ ले जाना जरूरी होगा. कोर्ट में आपका नंबर आने पर मामले की सुनवाई होगी और लागू नियमों के तहत चालान का निपटारा किया जा सकता है.
हर चालान अपने आप माफ नहीं होगा
यह भी समझना जरूरी है कि लोक अदालत का मतलब ये नहीं है कि हर चालान पूरी तरह माफ हो जाएगा. किस चालान का निपटारा हो सकता है और जुर्माने में कितनी राहत मिलेगी, यह मामले और लागू नियमों पर डिपेंड करेगा. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के लोक अदालत से जुड़े निर्देशों में भी केवल कंपाउंडेबल चालान और नोटिस के निपटारे की बात कही गई है.
पुराने चालान वालों के लिए मौका
अगर आपकी गाड़ी पर लंबे समय से चालान पेंडिंग है, तो 25 अक्टूबर की लोक अदालत उसके निपटारे का एक मौका हो सकती है. हालांकि जाने से पहले अपने चालान की स्थिति, पात्रता और उपलब्ध स्लॉट की जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर चेक कर लें. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोक अदालत की नई तारीख की आधिकारिक पुष्टि कर दी है.