---विज्ञापन---

उत्तर प्रदेश / उत्तराखंड

UP में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव, योगी कैबिनेट ने नई नियमावली को दी मंजूरी

योगी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली में अहम बदलाव को मंजूरी दी है। नई नियम के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को बड़े निवेश, चल संपत्ति की खरीद और अचल संपत्ति की जानकारी हर साल देनी होगी। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

Author
Edited By : Raghav Tiwari Updated: Mar 11, 2026 14:06

यूपी में सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। योगी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमावली में अहम बदलाव को मंजूरी दी है। नई नियम के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को बड़े निवेश, चल संपत्ति की खरीद और अचल संपत्ति की जानकारी हर साल देनी होगी।

दरअसल, यूपी में योगी कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। यूपी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। इसके अलावा योगी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 की नई नीति को भी मंजूरी मिली है। इस मंजूरी के बाद गरीब और मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: UP में Ola, Uber पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा, कैबिनेट ने कैब रजिस्ट्रेशन को किया

सरकारी कर्मचारी के लिए सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके पीछे योगी सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के निवेश, चल-अचल संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों में पारदर्शिता बढ़ाना है। ताकि जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक स्पष्ट और जवाबदेह बन सके। इसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: बिहार के बाद अब यूपी में होगा खेला? CM योगी से साथ 2.5 घंटे बंद कमरे में चली RSS की बैठक

इसके अलावा कैबिनेट बैठक कई अन्य अहम फैसले लिए गए। यूपी में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नियम बदले हैं। अब प्रदेश में विवादित जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इसके पीछे सरकार ने सुरक्षित लेनेदेन और झूठे मुकदमों से बचना बताया है। सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया है। इससे फर्जी और विवादित जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लग जाएगी।

First published on: Mar 11, 2026 09:23 AM

End of Article
संबंधित खबरें

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.