Arif Khan
आरिफ खान मंसूरी को डिजिटल मीडिया में करीब 15 वर्षों का अनुभव है . वर्तमान में न्यूज24 की डिजिटल विंग में कार्यरत हैं. इससे पहले देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं.
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कानपुर में हाई-प्रोफाइल लेम्बोर्गिनी हादसे ने एक नया मोड़ ले लिया है. जख्मी शिकायतकर्ता ने कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर समझौता करने की मांग की है. साथ ही कहा कि हादसे के वक्त तंबाकू कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा कार नहीं चला रहा था. इस मामले में पहले पुलिस ने FIR में चालक की जगह ‘अज्ञात’ लिखा था. जबकि, हादसे के वीडियो में कार से बाहर निकलते हुए शिवम मिश्रा खुद दिख रहे थे. जब इस पर विवाद हुआ तो उसके बाद पुलिस ने एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा था.
हादसे में मोहम्मद तौफीक के पैर में गंभीर चोटें आई थीं. मोहम्मद तौफीक ने ही इसकी शिकायत की थी. अब तौफीक ने एक सेटेलमेंट एप्लिकेशन के साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हलफनामे में तौफीक ने कहा कि हादसे के वक्त कार शिवम मिश्रा नहीं मोहन लाल चला रहा था.
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कोर्ट में तौफीक और मोहन लाल का शपथ पत्र दिया गया है. इसमें उस दिन की घटना के बारे में बताया गया है. साथ ही वकील ने दोहराया कि शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहे थे.
हालांकि, पुलिस का मानना है कि जब रविवार दोपहर कार फुटपाथ पर चढ़ गई थी और यात्रियों को टक्कर मारी थी, तब शिवम मिश्रा ही लेम्बोर्गिनी चला रहे थे. शुरुआती जांच में भी यही मिला है कि मौके के वायरल वीडियो में मिश्रा को उनके बाउंसरों ड्राइवर की सीट से बाहर खींचते दिख रहे हैं.
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने और हलफनामों की जांच करने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है.
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