समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने झटका दिया है। साल 2019 में रोड शो के दौरान चुनावी भाषण देते हुए उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी पर विवादित टिप्पणी की थी। इस मामले में आज आजम खान को दोषी करार दिया गया है। वहीं अब इस मामले में उन्हें सजा सुनाई जा सकती है। मामले की सुनवाई 4 मई को पूरी हुई थी और 16 मई तारीख फैसले के लिए निर्धारित हुई थी, लेकिन अभी सजा नहीं सुनाई गई है।
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भाषण का वीडियो वायरल हुआ था
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे। बतौर चुनाव प्रत्याशी वे भोट थाना क्षेत्र में रोड शो करके चुनाव प्रचार करने गए थे। इस दौरान दिए भाषण का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें आजम खां जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन किया है, जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव जीतने के बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा…।
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चुनाव आयोग के आदेश पर केस दर्ज
आजम खान के वीडियो पर भारतीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए। तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर तत्कालीन SDM टांडा एवं चमरौआ विस क्षेत्र के ARO घनश्याम त्रिपाठी ने भोट थाने में केस दर्ज कराया। जांच के बाद आजम खान के खिलाफ चार्जशीट अदालत दाखिल की गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चला।
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अगले 30 दिन में 2 केसों की सुनवाई
APO स्वदेश शर्मा ने बताया कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने एक केस में मिली 7 साल की सजा बढ़वाने के लिए सरकार ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की हुई है, जिस पर अब 18 मई को सुनवाई होगी। आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर झूठा शपथ पत्र दाखिल करने के आरोप में केस दर्ज है। इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन से अब्दुल्ला के उम्र से जुड़े दस्तावेज तलब किए हुए हैं। इस केस में अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
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