गुजरात के बिटकॉइन घोटाले मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व एमएलए नलिन कोटडिया, पूर्व एसपी जगदीश पटेल, पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर अनंत पटेल और 14 अन्य आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। इस सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
कोर्ट ने 15 आरोपियों में से 14 लोगों को दोषी पाया है। इसमें एक को बरी कर दिया गया। क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। के अभाव में प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि दोषियों ने मिलकर एक प्री-प्लान्ड के तहत डिजिटल करेंसी की धोखाधड़ी को अंजाम देकर पीड़ित से भारी रकम वसूली की थी।
क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें, यह पूरा मामला 2018 में आया था, जब बिल्डर शैलेश भट्ट ने आरोप लगाया था कि उससे 176 बिटकॉइन और 32 लाख रुपये नकद जबरदस्ती वसूले गए। बिल्डर की शिकायत के बाद पूरे राज्य में कोहराम मच गया था। पूर्व विधायक नलिन कोटडिया ने 2012 के असेंबली इलेक्शन में केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी (GPP) के टिकट पर धारी सीट से जीत दर्ज की थी। उनको भी इस घोटाले में मुख्य भूमिका निभाने का दोषी पाया गया।
बचाव पक्ष के वकील ने क्या कहा?
वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है और कहा कि वो सभी गुजरात हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। उन्होंने इस बात का तर्क दिया कि सबूतों की जांच सही तरह से नहीं हुई है। उनके मुताबिक, आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है।