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दिल्ली

मनी लॉन्ड्रिंग केस: AAP नेता सत्येन्द्र जैन को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 5 सप्ताह बढ़ाई अंतरिम जमानत

Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल ग्राउंड पर उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया है। सत्येंद्र जैन की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी […]

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Edited By : Om Pratap Updated: Jul 24, 2023 12:55
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आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर बढ़ाई गई है। -फाइल फोटो

Money Laundering Case: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की आंतरिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने पांच हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मेडिकल ग्राउंड पर उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाया है।

सत्येंद्र जैन की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत को बताया कि जैन की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें ठीक होने के लिए समय चाहिए। हालांकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने स्वतंत्र मूल्यांकन पर जोर दिया और कहा कि स्वतंत्र मूल्यांकन से पता चलेगा कि जैन को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को करेगा।

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26 मई को 11 जुलाई तक मिली थी अंतरिम जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नेता को सुप्रीम कोर्ट से 26 मई को मेडिकल आधार पर 11 जुलाई तक अंतरिम जमानत मिली थी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि आम आदमी पार्टी (आप) नेता की स्वास्थ्य स्थिति की जांच पहले राष्ट्रीय राजधानी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा की जानी चाहिए।

जेल अधिकारियों के अनुसार, जैन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में बाथरूम में गिरने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को 30 मई 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था।

ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां हासिल की थीं, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे।

First published on: Jul 24, 2023 12:55 PM

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