CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने आज भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई।
जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें CJI बनने के बाद आज ही पदभार ग्रहण करेंगे। उनका कार्यकाल 10 नवंबर, 2024 तक होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जस्टिस हैं।
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जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। 11 नवंबर 1959 को जन्में जस्टिस चंद्रचूड़ को 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। वह 31 अक्टूबर, 2013 से सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च, 2000 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी नियुक्ति तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1998 से बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के रूप में अपनी नियुक्ति तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी काम किया था। उन्हें जून 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस यूयू ललित का स्थान लिया है। जस्टिस ललित ने 11 अक्टूबर को कन्वेंशन के मुताबिक जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश केंद्र के उत्तराधिकारी के तौर पर की थी। राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया था।
केंद्रीय कानून मंत्रालय ने हाल ही में अगले CJI की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें निवर्तमान CJI से उनके उत्तराधिकारी की सिफारिश करने को कहा गया था। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (एमओपी) के अनुसार, जो उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, निवर्तमान सीजेआई कानून मंत्रालय से संचार प्राप्त करने के बाद उत्तराधिकारी के नाम की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
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MoP में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI का पद संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है और न्यायपालिका के निवर्तमान प्रमुख के विचार उचित समय पर मांगे जाने चाहिए। हालांकि, MoP उत्तराधिकारी CJI के नाम की सिफारिश करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है।
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